BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 03 मई 2025 04:37 AM
  • 23.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पाकिस्तान में दहशत का माहौल, पीओके में लोगों से कहा – दो महीने का राशन जमा करके रखें
  2. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक, भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक
  3. राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया : कांग्रेस
  4. नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस
  5. सीएम हेमंत ने रिटायर आईपीएस को अवैध रूप से डीजीपी के पद पर रखा है : बाबूलाल मरांडी
  6. विझिनजाम बंदरगाह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मंच पर दिखे थरूर, प्रधानमंत्री बोले- इस कार्यक्रम से कई लोगों की उड़ेगी नींद
  7. आईपीएल 2025 : एमआई ने ‘तीसरी सबसे बड़ी जीत’ दर्ज कर 17वीं बार बनाया ‘क्लीन स्वीप’ का रिकॉर्ड
  8. खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया भड़काऊ बयान
  9. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर की फायरिंग, अलर्ट सेना ने दिया तगड़ा जवाब
  10. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से की बात, आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का किया समर्थन
  11. चुनाव आयोग की तीन नई पहल से सुगम मतदान में मिलेगी मदद
  12. पानी प्रकृति का उपहार है, इस पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण : सीएम नायब सिंह सैनी
  13. यूपी की चुनौतियों को सीएम योगी ने किया स्वीकार, नतीजा सबके सामने : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
  14. ‘मामले की गंभीरता को समझें’, सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम हमले को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई से इनकार
  15. भारत ने पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद किया हवाई मार्ग, 23 मई तक लागू रहेगा प्रतिबंध

ताज मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में हवाई यातायात बढ़ाने की अनुमति दी

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 18 जनवरी 2023, 2:48 PM IST
ताज मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में हवाई यातायात बढ़ाने की अनुमति दी
Read Time:2 Minute, 34 Second

ताज मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में हवाई यातायात बढ़ाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने दिसंबर 2019 के आदेश में संशोधन किया और आगरा शहर में हवाई यातायात में वृद्धि की अनुमति दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत ने उसे एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी थी और परियोजना के लिए धन स्वीकृत किया गया है।

वकील ने तर्क दिया कि ताजमहल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और यहां के अन्य स्मारकों को देखने के लिए भी दुनियाभर से पर्यटक आते हैं, इसलिए हवाईअड्डे पर हवाई यातायात बढ़ाना ‘समय की जरूरत’ है।

एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) के रूप में अदालत की सहायता कर रहे अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने कहा कि एएआई का आवेदन शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में संशोधन के लिए है।

दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि आवश्यक अध्ययन किया गया है और केंद्र के साथ-साथ राज्य की भी सहमति प्राप्त की गई है। अदालत ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कहा कि अनुमति में पर्यावरण मंजूरी शामिल है।

शीर्ष अदालत ने एएआई को आगरा में मौजूदा हवाईअड्डे पर एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन एक शर्त यह भी जोड़ दी कि प्राधिकरण और केंद्र सरकार अगले आदेश तक आगरा हवाई क्षेत्र में यातायात बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं देगी।

दिसंबर 2019 में केंद्र के वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सरकार हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की जांच के लिए अध्ययन करेगी।

शीर्ष अदालत ताजमहल की सुरक्षा के प्रयासों की निगरानी कर रही है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *