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रेमडेसिवीर घोटाला: बीएमसी दोषमुक्त, सरकार से जीवनरक्षक दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कानून बनाने का आग्रह

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अपडेटेड 22 जनवरी 2023, 3:45 PM IST
रेमडेसिवीर घोटाला: बीएमसी दोषमुक्त, सरकार से जीवनरक्षक दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कानून बनाने का आग्रह
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रेमडेसिवीर घोटाला: बीएमसी दोषमुक्त, सरकार से जीवनरक्षक दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कानून बनाने का आग्रह

शिवसेना (यूबीटी) बृहन्मुंबई नगर निगम को नए साल के तोहफे में, महाराष्ट्र लोकायुक्त ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए कथित रेमडेसिवीर घोटाले में किसी भी तरह की अनियमितता या गैर-पारदर्शिता के आरोपों से नागरिक निकाय को क्लीन चिट दे दी है।

इसके साथ ही, लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे ने महाराष्ट्र सरकार से जनता को उचित मूल्य पर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी के माध्यम से दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति कनाडे ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान, निजी निर्माताओं को विशेष निश्चित कीमतों पर जीवनरक्षक दवाएं बेचने के लिए निर्देशित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। महाराष्ट्र राज्य को निर्माताओं को उचित दर पर जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देने वाला कानून या अध्यादेश लाना चाहिए था। यदि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान सरकार को अधिकार नहीं देते हैं, तो महामारी रोग अधिनियम, 1897 में एक उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति कनाडे ने कहा कि जब भी मांग बढ़ती है, और इसका मिलान जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति से नहीं किया जा सकता है, असामाजिक तत्वों द्वारा दवाओं को काला बाजार में बेचा जाता है। लोकायुक्त ने कहा- इसलिए, महाराष्ट्र सरकार इस खतरे को कम करने के लिए आवश्यक अधिसूचना, विनियमन और उचित अधिनियम जारी करके एक उचित कार्य योजना तैयार करेगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार को जीवनरक्षक दवाओं की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जा सकें।

इसी तर्ज पर बीएमसी और अन्य नगर निकायों को भी नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आपूर्ति की जाने वाली जीवन रक्षक दवाएं गलत हाथों में न पड़ें और उनका उपयोग बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए किया जाए। महामारी (2020-2021) के चरम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सोमैया की शिकायत के बारे में, लोकायुक्त ने कहा कि यह स्थापित और साबित नहीं हुआ है कि प्रतिवादी (बीएमसी) द्वारा जीवनरक्षक इंजेक्शन की खरीद में कोई भ्रष्टाचार था।

न्यायमूर्ति कनाडे ने अपने 18 पन्नों के आदेश में कहा, यह भी साबित नहीं हुआ कि उनके (बीएमसी) द्वारा इस इंजेक्शन की खरीद में अनियमितता और गैर-पारदर्शिता थी। लोकायुक्त ने उल्लेख किया कि केंद्र के पत्र सहित बीएमसी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मार्च 2021 के बाद कुछ हफ्तों में निर्माताओं और डीलरों द्वारा बढ़ती मांग और कम आपूर्ति के कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन के खरीद मूल्य में अंतर था।

सोमैया ने अप्रैल 2021 की अपनी शिकायत में बीएमसी, राज्य निदेशक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (डीएमईआर), हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मीरा भायंदर नगर निगम (ठाणे) पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रेमेडिसविरशीशियों को नियमों का उल्लंघन करते हुए खरीदा गया था और दरों में भारी उतार-चढ़ाव था- 658-1,600 रुपये प्रति शीशी – इस प्रकार सौदे में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

भाजपा नेता के आरोपों को मोटे तौर पर राजनीतिक से जुड़ा हुआ माना गया, बीएमसी में पिछले 25 वर्षों से शिवसेना का शासन है, यहां तक कि नागरिक निकाय अब जल्द ही चुनाव की तैयारी कर रहा है।

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