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तमिलनाडु सरकार गुटखा प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगी

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अपडेटेड 01 फ़रवरी 2023, 2:30 PM IST
तमिलनाडु सरकार गुटखा प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगी
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तमिलनाडु सरकार गुटखा प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगी

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार गुटखा सहित तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श के बाद प्रतिबंध को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के दौरान कानून में संशोधन लाएगी। राज्य में व्यापारियों द्वारा दुकानों में तम्बाकू उत्पाद बेचने की मांग पर मंत्री ने कहा कि व्यापारियों और उनके संघों को तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों को समझना चाहिए।

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुटखा सहित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, निर्माण और वितरण पर रोक लगाने वाली राज्य सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। जस्टिस आर. सुब्रमण्यन और जस्टिस कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि तंबाकू और खाद्य सुरक्षा की बिक्री और खपत पर कोई भी केंद्रीय या राज्य कानून तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर किसी स्थायी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है, और इसलिए, सरकारी प्राधिकरण तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर अनिश्चित काल के लिए इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं।

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