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दिल्ली की अदालत ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी को दोषी करार दिया

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अपडेटेड 24 फ़रवरी 2023, 10:36 AM IST
दिल्ली की अदालत ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी को दोषी करार दिया
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दिल्ली की अदालत ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी को दोषी करार दिया

दिल्ली में एनआईए की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को जासूसी के एक मामले में दोषी ठहराया। आरोपी परवेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संचालकों के लिए काम कर रहा था और अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 506 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

यह मामला भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात रक्षा कर्मियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, “जांच के दौरान सजायाफ्ता आरोपी (परवेज) पाकिस्तान खुफिया सेवाओं के संचालकों के लिए काम करता पाया गया। परवेज को हमजा भाई उर्फ बिलाल ने अपनी बहनों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए कहा था।”

उन्होंने कहा था, “परवेज को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनकी तस्वीरें लेने के लिए प्रेरित किया गया था। उसने अन्य लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी करवाए और व्हाट्सएप खातों के आभासी सक्रियण के लिए अपने पाकिस्तानी संचालकों को उनके व्हाट्सएप सक्रियण कोड साझा किए। उसके पाकिस्तानी आका ने उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान और इस तरह के कार्यो को अंजाम देने के लिए दिल्ली में हवाला चैनलों के जरिए उसे भुगतान किया था।”

अदालत ने सजा की मात्रा पर बहस सुनने के लिए नौ मार्च की तारीख तय की है।

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