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दिल्ली की अदालत ने कार्ति चिदंबरम को यूरोप जाने की इजाजत दी

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अपडेटेड 05 अप्रैल 2023, 9:56 AM IST
दिल्ली की अदालत ने कार्ति चिदंबरम को यूरोप जाने की इजाजत दी
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दिल्ली की अदालत ने कार्ति चिदंबरम को यूरोप जाने की इजाजत दी

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज चार मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता कार्ति पी. चिदंबरम को अप्रैल में टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दो सप्ताह के लिए स्पेन और ब्रिटेन के मोनाको की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। चिदंबरम को 9 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यात्रा करने की अनुमति विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इस आधार पर कि उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का हमेशा पालन किया था।

कार्ति चिदंबरम ने अदालत को बताया कि टोटस टेनिस लिमिटेड के एक निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में एक कंपनी जो इस आयोजन की सह-आयोजक है, एक टूर्नामेंट मोनाको में आयोजित किया जाएगा, और वह वहां उपस्थित होने के लिए बाध्य थे।

अदालत ने कहा, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक अवसर पर जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, वह समय पर देश वापस लौटे और अन्य सभी शर्ते पूरी कीं और कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने या इन मामलों के सबूतों को किसी भी तरह से नष्ट करने के लिए प्रयास किया।

न्यायाधीश ने देखा कि आवेदन का समर्थन उन प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा किया गया था जो आवेदक की यूरोप यात्रा की योजना का समर्थन करते थे।

अदालत ने कहा कि चूंकि इन मामलों में सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल, 2023 है, इसलिए उनकी यात्रा से कार्यवाही प्रभावित नहीं होने वाली है।

न्यायाधीश ने कहा, इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर कार्ति चिदंबरम द्वारा दायर इस आवेदन को अनुमति दी जा रही है और उन्हें 9 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2023 तक मोनाको, स्पेन और यूके की विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। उनके मूल पासपोर्ट को भी निर्देशित किया जाता है। उक्त यात्रा के लिए उन्हें रिहा किया जाए।

अदालत ने उन्हें 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने और सीबीआई व ईडी को अपने यात्रा कार्यक्रम का ब्योरा देने के लिए कहा।

न्यायाधीश ने कहा, वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या इस मामले के गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे और दी गई अनुमति का इस्तेमाल नियमों के विपरीत नहीं करेंगे।

अदालत ने कहा कि अगर वह समय पर भारत लौटने में चूक करते हैं या आदेश में दी गईं अन्य शर्तो का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

कार्ति चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज कथित एयरसेल मैक्सिस घोटाले और आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित दो भ्रष्टाचार के मामलों और ईडी द्वारा दर्ज दो संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी हैं।

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