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कलकत्ता हाई कोर्ट का नाबालिग लड़की के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार

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अपडेटेड 08 अप्रैल 2023, 11:50 AM IST
कलकत्ता हाई कोर्ट का नाबालिग लड़की के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार
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कलकत्ता हाई कोर्ट का नाबालिग लड़की के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 12 साल की एक नाबालिग लड़की के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, नाबालिग बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी। बलात्कार पीड़िता की मां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील कर अपनी बेटी के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी।

गर्भ को समाप्त, जो 24 सप्ताह से अधिक है, किसी भी अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। हालांकि, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने समाप्ति के खिलाफ तर्क दिया, यह दावा करते हुए कि यह नाबालिग पीड़िता के लिए घातक साबित हो सकता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय ने मेडिकल बोर्ड के तर्क को स्वीकार कर लिया और गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस मामले के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने 5 अप्रैल को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि गर्भपात के बजाय बच्चे को जन्म देना पीड़िता के लिए सुरक्षित होगा।

न्यायमूर्ति रॉय ने यह भी देखा कि अदालत के लिए मुख्य विचार नाबालिग लड़की की सुरक्षा का पहलू है। उन्होंने यह भी देखा कि ऐसे मामलों में नाबालिग मां और उसके बच्चे की गरिमा की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। जस्टिस रॉय ने कहा, राज्य इस पर अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर सकता है।

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