BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 01:31 PM
  • 39.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  2. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  3. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  4. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार
  5. पोप फ्रांसिस के निधन पर खड़गे, राहुल और प्रियंका ने जताया दुख
  6. भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
  7. बोकारो में एक करोड़ के इनामी सहित आठ नक्सली ढेर, डीजीपी बोले- बाकी सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे
  8. कांग्रेस के ‘युवराज’ विदेशों में करते हैं भारत को बदनाम, उनकी नीति और नीयत में खोट : अनुराग ठाकुर
  9. राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए सवाल बोले- महाराष्ट्र में बालिगों से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई?
  10. शांति और प्रेम की आवाज : पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
  11. दुनिया उन्हें करुणा, विनम्रता के लिए रखेगी याद : पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी
  12. पोप फ्रांसिस का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
  13. इमरान मसूद ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान का किया समर्थन, बोले- ईसीआई को लेकर जो कहा वो सच
  14. आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, भाजपा के लिए रास्ता खुला
  15. विदेशी में जाकर भारतीय संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है : शहजाद पूनावाला

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 26 अप्रैल 2023, 5:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
Read Time:3 Minute, 47 Second

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ से कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराने वाले एक शीर्ष अदालत के निर्देश का हवाला दिया।

सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्य के खजाने पर स्वास्थ्य के मुद्दों का बोझ है, जो तंबाकू चबाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं और सरकार को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का पूरा अधिकार है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 द्वारा समर्थित हैं।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने 20 जनवरी को पारित उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी। राज्य सरकार ने आक्षेपित निर्णय पर रोक लगाने के लिए मामला बनाया है।

शीर्ष अदालत ने निर्माताओं को उपयुक्त मंच से संपर्क करने की अनुमति दी।

मार्च में शीर्ष अदालत ने मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा था।

शीर्ष अदालत ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जयविलास टोबैको ट्रेडर्स और अन्य से जवाब मांगा।

राज्य सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह माना कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 2011 के नियमों के नियम 2.3.4 के तहत राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना उनकी शक्तियों के भीतर नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तंबाकू उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए क्रमिक अधिसूचना जारी करके एक ऐसी शक्ति प्रदान करने के समान होगा जो कानून में प्रदान नहीं की गई थी।

—————————————————–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *