आबकारी नीति मामला : सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 10 मई को
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल को बताया कि मनीष सिसोदिया के आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड़ रुपये अपराध का पता चला है।
ईडी ने अदालत को अवगत कराया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की हार्ड कॉपी दाखिल कर दी गई है, इसके बाद कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने का आदेश दिया है।
जांच एजेंसी ने गुरुवार को सिसोदिया को नामजद करते हुए तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। यह पहली बार है जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम लिया है। इससे पहले आबकारी नीति मामले की समानांतर जांच कर रही सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया का नाम लिया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे सिसोदिया ‘मास्टरमाइंड’ थे और उन्होंने जानबूझकर वित्तीय रिश्वत उत्पन्न करने के लिए नीति को सह-अभियुक्तों को लीक कर दिया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायाधीश नागपाल ने 29 अप्रैल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका और उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया।
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि दोनों जमानत याचिकाओं पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने मामले को 11 मई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।