BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 09:11 PM
  • 32.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  2. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  3. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  4. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार
  5. पोप फ्रांसिस के निधन पर खड़गे, राहुल और प्रियंका ने जताया दुख
  6. भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
  7. बोकारो में एक करोड़ के इनामी सहित आठ नक्सली ढेर, डीजीपी बोले- बाकी सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे
  8. कांग्रेस के ‘युवराज’ विदेशों में करते हैं भारत को बदनाम, उनकी नीति और नीयत में खोट : अनुराग ठाकुर
  9. राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए सवाल बोले- महाराष्ट्र में बालिगों से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई?
  10. शांति और प्रेम की आवाज : पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
  11. दुनिया उन्हें करुणा, विनम्रता के लिए रखेगी याद : पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी
  12. पोप फ्रांसिस का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
  13. इमरान मसूद ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान का किया समर्थन, बोले- ईसीआई को लेकर जो कहा वो सच
  14. आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, भाजपा के लिए रास्ता खुला
  15. विदेशी में जाकर भारतीय संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है : शहजाद पूनावाला

सिख विरोधी दंगा : टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र पर सुनवाई 30 जून तक टली

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 09 जून 2023, 10:18 AM IST
सिख विरोधी दंगा : टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र पर सुनवाई 30 जून तक टली
Read Time:3 Minute, 39 Second

सिख विरोधी दंगा : टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र पर सुनवाई 30 जून तक टली

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 39 साल पुराने सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दाखिल पूरक आरोपपत्र की सुनवाई 30 जून तक स्थगित कर दी। एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधी आनंद गुप्ता ने मामले की फाइल मिलने के बाद मामले को उठाते हुए कहा कि उन्हें चार्जशीट के माध्यम से जाने के लिए समय चाहिए और एक उचित आदेश पारित किया जाएगा।

2 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दंगों के मामले में टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक पूरक चार्जशीट को मंजूरी दे दी थी और मामले को सुनवाई के लिए विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

उनके खिलाफ ताजा सबूतों के बाद चार्जशीट में कांग्रेस नेता का नाम लिया गया था।

अप्रैल में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में टाइटलर की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे।

उस पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है।

22 नवंबर, 2005 को सीबीआई ने एक घटना पर मामला दर्ज किया था, जिसमें 1 नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट, बारा हिंदू राव, दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी और तीन व्यक्ति, यानी सरदार ठाकुर सिंह, बादल इसके पास सिंह और गुरचरण सिंह की जलकर मौत हो गई थी।

दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने सीबीआई को तत्कालीन सांसद और अन्य के खिलाफ मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान सबूत सामने आए कि 1 नवंबर, 1984 को आरोपी ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को कथित रूप से उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा पुल बंगश और गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया गया। भीड़ ने तीन सिख व्यक्तियों की हत्या की, दुकानों को जलाया और लूटा।

अधिकारी ने कहा, “जांच के बाद पिछले सप्ताह एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था।”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *