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तबलीगी मरकज कांड : 82 विदेशी के खिलाफ 20 चार्जशीट दाखिल

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अपडेटेड 27 मई 2020, 10:08 AM IST
तबलीगी मरकज कांड : 82 विदेशी के खिलाफ 20 चार्जशीट दाखिल
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तबलीगी मरकज कांड : 82 विदेशी के खिलाफ 20 चार्जशीट दाखिल

 

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)| बीते 31 मार्च 2020 को मरकज मामले में दर्ज एफआईआर से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बुधवार को अदालत में चार्शशीट दाखिल कर दी। फिलहाल बुधवार को दाखिल 20 चार्जशीट में 82 विदेशी मेहमानों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर महामारी अधिनियम और वीजा नियमों के उल्लंघन व देश में महामारी फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

 

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बुधवार को नाम उजागर न करने की शर्त पर इन जानकारियों की पुष्टि की है। दायर सभी 20 चार्जशीट में मुलजिम बनाये गये 82 देशों के मेहमानों पर कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल जो 20 चार्जशीट दाखिल की गयी हैं, उनमें सभी विदेशी शामिल हैं। इन सभी ने टूरिस्ट वीजा पर तबलीगी मरकज की यात्रा की थी। ये सभी कुछ वक्त तबलीगी मरकज (निजामुद्दीन बस्ती स्थित) में ठहरे भी थे।

 

क्राइम ब्रांच द्वारा बुधवार को अदालत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी बनाये गये सभी विदेशी मेहमानों ने वीजा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। साथ ही इन सबने भारत सरकार द्वारा निर्धारित महामारी अधिनियम का भी घोर उल्लंघन किया है। चार्जशीट के अनुसार, इन सभी आरोपियों पर आपदा प्रबंधन कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

 

अपराध शाखा के एक अधिकारी के मुताबिक चूंकि जब इन लोगों ने वीजा नियमों की धज्जियां उड़ाई। उस वक्त इलाके में धारा 144 भी लगी हुई थी। लिहाजा इन सबने इलाके में लागू धारा 144 की भी अवहेलना की। यह आरोप भी इनके खिलाफ जांच में सामने आया है।

 

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ही एक अधिकारी के मुताबिक, जांच अभी जारी है। फिलहाल यह पता चला है कि 34 देशों के करीब 900 विदेशी मेहमानों ने मरकज तबलीगी कांड में नियम कानूनों का पालन नहीं किया था। इन सभी को जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

 

इन बाकी सभी अन्य विदेशी आरोपियों को खिलाफ भी चार्जशीट्स तैयार की जा रही है। इन आरोपियों के खिलाफ उनके मुल्क के हिसाब से एक एक चार्जशीट फाइल की जायेगी। अधिकारी के मुताबिक अब तक जो कुछ जांच में निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक बाकी बचे हुए आरोपियों को धारा 14(बी) विदेशी कानून, 1946 आर/डब्ल्यू सेक्शन 3 और महामारी अधिनियम 1897, आर/डब्ल्यू सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और धारा 188/269/270/271 आईपीसी के तहत कार्यवाही और चार्जशीट दाखिल किये जाने की तैयारी चल रही है।

 

क्राइम ब्रांच अधिकारी ने आगे कहा, “बुधवार को जो 20 चार्जशीट 82 विदेशी आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गयी हैं, यह सभी आरोपी 20 अलग अलग देशों के हैं।”

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