BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   बुधवार, 02 अप्रैल 2025 04:22 AM
  • 18.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : पंजाब किंग्स ने लखनऊ को आठ विकेट से हराया, प्रभसिमरन सिंह बने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’
  2. वक्फ अधिनियम में पहले भी हो चुके हैं संशोधन
  3. वक्फ ब‍िल पेश होने के एक दिन पहले प्रहलाद जोशी और जगदंबिका पाल ने संभाला मोर्चा, विपक्ष पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप
  4. गुजरात के बनासकांठा में हुए हादसे पर खड़गे-राहुल ने जताया दुख, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
  5. कांग्रेस ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप क‍िया जारी, 2-4 अप्रैल को लोकसभा में उपस्थिति अनिवार्य
  6. वक्फ संशोधन विधेयक : भाजपा ने व्हिप जारी कर सांसदों से बुधवार को लोकसभा में उपस्थिति रहने के लिए कहा
  7. गुजरात के बनासकांठा हादसे में 18 की मौत, सीएम भूपेंद्र पटेल ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
  8. गुजरात : बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 17 की मौत, कई घायल
  9. दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से संबंधित कैग रिपोर्ट विधानसभा में की पेश
  10. चिली लैटिन अमेरिका में भारत का ‘महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार’ : पीएम मोदी
  11. अखिलेश, डीएमके, बसपा और विपक्षी पार्टियों के लिए मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक : जगदंबिका पाल
  12. कोडरमा में यज्ञ के लिए भिक्षाटन पर निकलीं महिलाओं पर पत्थरबाजी, दो पक्षों के बीच टकराव के हालात
  13. ‘जिन्हें अपने कृत्यों से दुर्गंध नहीं आती, उन्हें गौमाता की सेवा में दुर्गंध ही नजर आएगी’, योगी का अखिलेश को जवाब
  14. मार्च 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य : अमित शाह
  15. पीएम मोदी और चिली के राष्ट्रपति की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा

दक्षिण कोरिया : प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग खारिज, कोर्ट ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया बहाल

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 25 मार्च 2025, 9:34 AM IST
दक्षिण कोरिया : प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग खारिज, कोर्ट ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया बहाल
Read Time:3 Minute, 47 Second

बीएनटी न्यूज़

सोल। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर दिया और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया।

न्यायालय के आठ जजों ने हान के महाभियोग को 5-1 मतों से खारिज कर दिया। दो न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करने के लिए मतदान किया।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला नेशनल असेंबली की ओर से प्रधानमंत्री और तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित किए जाने के तीन महीने बाद आया।

हान पर अन्य कारणों के अलावा 3 दिसंबर को यून के मार्शल लॉ ऐलान में उनकी कथित भूमिका को लेकर महाभियोग लगाया गया था।

हान के महाभियोग को खारिज करने के लिए मतदान करने वाले पांच जजों में से चार ने स्वीकार किया कि न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्थगित करने का उनका फैसला संविधान और कानून का उल्लंघन था। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे उनको पद से हटाया जाना उचित नहीं हो जाता।

हालांकि, महाभियोग को बरकरार रखने वाले एकमात्र जज के रूप में, न्यायमूर्ति चुंग के-सन ने कहा कि उल्लंघन इतने ‘गंभीर’ थे कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए।

फैसला सुनाए जाने के कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा, “मैं संवैधानिक न्यायालय को उसके बुद्धिमानी भरे फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले जरूरी मुद्दों से निपटना शुरू करूंगा।”

सोमवार के फैसले को यून के खिलाफ महाभियोग मुकदमे पर अदालत के संभावित फैसले के परीक्षण के रूप में बारीकी से देखा गया।

अदालत ने अभी तक यून के मामले पर अपने फैसले की तारीख की घोषणा नहीं की है, हालांकि कई पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि यह सप्ताह के अंत में आ सकता है।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा लेकिन इसने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया।

नेशनल असेंबली ने पहले राष्ट्रपति यून सुक-योल और फिर उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभालने लगे।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *