BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 03 मई 2025 08:43 PM
  • 30.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पाकिस्तान में दहशत का माहौल, पीओके में लोगों से कहा – दो महीने का राशन जमा करके रखें
  2. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक, भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक
  3. राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया : कांग्रेस
  4. नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस
  5. सीएम हेमंत ने रिटायर आईपीएस को अवैध रूप से डीजीपी के पद पर रखा है : बाबूलाल मरांडी
  6. विझिनजाम बंदरगाह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मंच पर दिखे थरूर, प्रधानमंत्री बोले- इस कार्यक्रम से कई लोगों की उड़ेगी नींद
  7. आईपीएल 2025 : एमआई ने ‘तीसरी सबसे बड़ी जीत’ दर्ज कर 17वीं बार बनाया ‘क्लीन स्वीप’ का रिकॉर्ड
  8. खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया भड़काऊ बयान
  9. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर की फायरिंग, अलर्ट सेना ने दिया तगड़ा जवाब
  10. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से की बात, आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का किया समर्थन
  11. चुनाव आयोग की तीन नई पहल से सुगम मतदान में मिलेगी मदद
  12. पानी प्रकृति का उपहार है, इस पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण : सीएम नायब सिंह सैनी
  13. यूपी की चुनौतियों को सीएम योगी ने किया स्वीकार, नतीजा सबके सामने : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
  14. ‘मामले की गंभीरता को समझें’, सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम हमले को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई से इनकार
  15. भारत ने पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद किया हवाई मार्ग, 23 मई तक लागू रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली हाई कोर्ट से साकेत गोखले को झटका, मानहानि मामले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 02 मई 2025, 6:41 PM IST
दिल्ली हाई कोर्ट से साकेत गोखले को झटका, मानहानि मामले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Read Time:3 Minute, 7 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। लक्ष्मी पुरी मानहानि मामले में टीएमसी नेता साकेत गोखले को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लेखिका लक्ष्मी पुरी की ओर से दायर मानहानि मामले को चुनौती देने वाले टीएमसी नेता साकेत गोखले की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने के कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग की थी।

पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मुआवजा देने के लिए सांसद के तौर पर उनका वेतन जब्त करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उन्होंने मुआवजा नहीं दिया था। वहीं, अपनी याचिका में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने मानहानि मामले में सजा को वापस लेने और मुआवजा राशि में संशोधन करने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की थी।

पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया और लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। अदालत ने अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए थे, जिसमें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगने के लिए भी कहा गया था, जो कम से कम छह महीने तक साकेत के सोशल मीडिया हैंडल पर रहना चाहिए।

अदालत ने साकेत गोखले को एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपना माफीनामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि आदेश का पालन आठ सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

साकेत गोखले द्वारा 13 और 26 जून 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। दरअसल, इन पोस्ट्स में गोखले ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी पुरी ने स्विट्जरलैंड में अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी है।

बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की ओर से करंजा वाला एंड कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में हर्जाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था।

यह मानहानि का मुकदमा था, जिसमें जिक्र है कि साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रकाशित की थी।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *