
ईडी ने तमिलनाडु में 20.65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
चेन्नई, 2 सितंबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर 20.65 करोड़ रुपये की छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। एस.जी. रहमान के स्वामित्व वाली संपत्तियों को एक बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में एक कारखाना भवन, कोंमेडु इंडस्ट्रियल एस्टेट में 2.92 एकड़ जमीन, चेन्नई में एक आवासीय फ्लैट वानीयंबादी और वेल्लोर में प्लॉट शामिल है।
ईडी ने आरोपी टॉमी जी. पूवट्टिल, एस.जी. रहमान और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत एक जांच शुरू की थी। यह कार्रवाई इंडियन बैंक की गुइंडी शाखा के साथ धोखाधड़ी के मामले में की गई। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी शिकंजा कसा गया है।
जांच से पता चला है कि 2012 से 2014 की अवधि के दौरान, इंडियन बैंक की गुइंडी शाखा के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक/शाखा प्रबंधक टॉमी ने आरोपी रहमान, सिराजुद्दीन और अन्य के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। उन्होंने अवैध रूप से ओवरड्राफ्ट मंजूर करने के साथ ही विभिन्न संस्थाओं को ऋण सुविधाएं देकर इंडियन बैंक के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची।
आरोपी रहमान अपनी फर्मो के नाम पर मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर कर्ज लेने में कामयाब रहा। इन कंपनियों का नाम नफीसा ओवरसीज और सफा लेदर्स है। ईडी के मुताबिक, रहमान ने जाली दस्तावेजों का सहारा लिया।
एक अवधि के दौरान ये ऋण सुविधाएं एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) बन गईं, जिनमें एफआईआर दर्ज करने की तारीख में कुल मिलाकर 23.46 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल था।
जांच से पता चला है कि आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के कई बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।