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‘टूलकिट’ मामले के तीन आरोपियों ने ‘गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका’ वापस ली

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अपडेटेड 16 मार्च 2021, 8:57 AM IST
‘टूलकिट’ मामले के तीन आरोपियों ने ‘गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका’ वापस ली
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‘टूलकिट’ मामले के तीन आरोपियों ने ‘गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका’ वापस ली

नई दिल्ली, 16 मार्च (बीएनटी न्यूज़)| ‘टूलकिट मामले’ के तीन आरोपियों ने सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद अदालतों से अपनी गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी वापस ले ली। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी होने पर सात कार्य दिवस पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने टूलकिट मामले में इंजीनियर से सक्रिय कार्यकर्ता बने शांतनु मुलुक, वकील निकिता जैकब और जलवायु कार्यकर्ता शुभम कर के अग्रिम जमानत आवेदनों का निपटारा कर दिया।

अदालत ने कहा, “इस समय, बचाव पक्ष के वकील ने यह प्रस्तावित किया है कि वे जमानत की अर्जी को इस शर्त के साथ वापस ले सकते हैं कि अगर जांच एजेंसी को अभियुक्तों की गिरफ्तारी जरूरी लगती है तो उन्हें सात दिन की अग्रिम सूचना दी जाए।”

जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि मामले में एक आरोपी हैं। हालांकि, उन्हें पिछले महीने जमानत मिली थी।

रवि, मुलुक और जैकब पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में साजिश रचने के आरोप हैं। साथ ही इनपर राजद्रोह का भी आरोप लगाया गया है।

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