
जालौन, (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की एक पॉक्सो एक्ट की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 12 साल की बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए ट्रॉयल के 21वें दिन मंगलवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया, “पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के महज 21वें दिन मंगलवार को उम्रकैद की सजा और उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।”
निरंजन ने बताया, “पुलिस ने यह घटना 12 जनवरी,
2020 को थाने में दर्ज की थी और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 21 जनवरी को
न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत में चली नियमित सुनवाई के
दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें एवं गवाहों के बयानों का परीक्षण
करने के बाद दोषी पाए जाने पर ट्रॉयल के 21वें दिन फैसला सुनाया गया है।”