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बड़ी कंपनियों को अब इस काम के लिए मिला 30 नवंबर तक का समय, कॉरपोरेट मिनिस्‍ट्री का आदेश

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अपडेटेड 24 सितंबर 2021, 11:07 AM IST
बड़ी कंपनियों को अब इस काम के लिए मिला 30 नवंबर तक का समय, कॉरपोरेट मिनिस्‍ट्री का आदेश
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बड़ी कंपनियों को अब इस काम के लिए मिला 30 नवंबर तक का समय, कॉरपोरेट मिनिस्‍ट्री का आदेश

24 सितंबर (बीएनटी न्यूज़) बड़ी कंपनियों को सरकार ने और राहत दी है। सरकार ने कंपनियों को मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक आम सभा (AGM) आयोजित करने के वास्ते सितंबर के बाद दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के रजिस्ट्रार (ROC) से कहा है कि कंपनियों को अपनी वार्षिक आम सभा (एजीएम) आयोजित करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए।

कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर एजीएम आयोजित करना जरूरी है। इस तरह मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए एजीएम 30 सितंबर तक आयोजित की जानी थी, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ा दी गई है।

मंत्रालय ने 23 सितंबर को एक संचार में आरओसी से कहा कि कंपनियों को 2020-21 के लिए एजीएम आयोजित करने की समयसीमा नियत तारीख से दो महीने के लिए बढ़ाने की सलाह दी जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि उसे पिछले वित्त वर्ष के लिये वार्षिक आम बैठक की समयसीमा को बढ़ाने के लिये ज्ञापन प्राप्त हुये थे। कंपनियों ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कई तरह की समस्याओं के चलते यह समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया।

जून में Covid 19 mahamari के कारण कंपनियों की असाधारण आम बैठक (EGM) को virtual तरीके से कराने की छूट मिल गई थी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि कंपनियां महामारी के कारण वीडियो कांफ्रेन्सिंग या दूसरे Virtual तरीकों के जरिये इस साल के अंत तक कर सकती हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने महामारी के बीच यह समयसीमा बढ़ाई है। अबतक मंत्रालय ने इस साल 30 जून इस प्रकार की छूट दी थी।

मंत्रालय ने सर्कुलर में कहा कि बातचीत के बाद, यह फैसला किया गया कि कंपनियों को 31 दिसंबर, 2021 तक वीडियो कांफ्रेन्सिंग या दूसरे माध्यमों से EGM आयोजित करने या डाक मतपत्र से विषयों पर फैसले करने की इजाजत दी जाए।

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