
डेंगू नियंत्रण कार्य योजना के लिए याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली, 10 नवंबर (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक कार्य योजना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने उत्तरी दिल्ली निवासी अनन्या कुमार द्वारा अधिवक्ता मनन अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शहर में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए निवारण और उपायों की मांग की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर तय की।
याचिका में दिल्ली में डेंगू के मामलों की मीडिया रिपोटरें पर प्रकाश डाला गया, जो कि 1,000 मामलों से अधिक है, जबकि पिछले एक सप्ताह में 280 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
याचिकाकर्ता, जो स्वयं डेंगू बुखार से पीड़ित है, ने आरोप लगाया कि इसका प्रकोप प्रतिवादियों द्वारा इसे नियंत्रित करने में निष्क्रियता के कारण है।
उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि उनके परिवार के बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी डेंगू की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं जो उनकी उम्र में घातक हो सकता है और अस्पताल के बिस्तर भी तेजी से भर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और नगर निगमों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उपाय करे और क्षेत्र में नियमित रूप से फॉगिंग करवाए, घर-घर जागरूकता अभियान चलाए और डेंगू के लार्वा का ऑन-प्रिमाइसेस का निरीक्षण करने के लिए टीमों का गठन करे।