BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   रविवार, 11 मई 2025 12:12 PM
  • 34.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पाकिस्तान ने किया सीजफायर का ‘घोर उल्लंघन’, सेना कर रही जवाबी कार्रवाई : विदेश सचिव मिस्री
  2. संदीप दीक्षित ने सीजफायर को लेकर विदेशी ताकत के हस्तक्षेप पर उठाए सवाल
  3. युद्धविराम के उल्लंघन पर नेताओं ने पाकिस्तान को लताड़ा
  4. एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की बात
  5. देशभर में संघर्ष विराम का स्वागत, सेना के शौर्य और केंद्र की कूटनीति की तारीफ
  6. संघर्ष विराम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता
  7. पाकिस्तान ने चार घंटे के अंदर किया सीजफायर का उल्लंघन, जम्मू-कश्मीर के कई शहरों में हवाई हमले
  8. 1971 वाली बर्बादी याद कर 2025 में भी खौफजदा था पाकिस्तान, ऐसे में जान बचाने के लिए लगाई सीजफायर की गुहार
  9. ‘महिला अधिकारियों का मनोबल बढ़ाएगा’, स्थायी कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बोलीं अनुमा आचार्य
  10. ऑपरेशन सिंदूर : सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर भारत की जीत
  11. ‘एस-400, ब्रह्मोस बेस पूरी तरह सुरक्षित; पाकिस्तान को भारी नुकसान’, भारतीय सेना ने खोली दुश्मन के झूठ की पोल
  12. युद्ध विराम के बाद कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग
  13. भारत ने अपनी शर्तों पर किया सीजफायर, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि
  14. भारत-पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण युद्धविराम पर सहमत : अमेरिका
  15. राजस्थान : जोधपुर में अगले आदेश तक बाजार बंद, बीकानेर का पीबीएम अस्पताल कर रहा अलर्ट मोड पर काम

ईडी ने टेलीकॉम के पूर्व उप प्रमुख की 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 11 नवंबर 2021, 2:17 PM IST
ईडी ने टेलीकॉम के पूर्व उप प्रमुख की 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Read Time:3 Minute, 5 Second

ईडी ने टेलीकॉम के पूर्व उप प्रमुख की 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 11 नवंबर (बीएनटी न्यूज़)| प्रवर्तन निदेशालय ने सोमेंद्र नाथ बनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक, नई प्रौद्योगिकी, दूरसंचार विभाग (डीओटी), कोलकाता और उनके सहयोगियों की 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को रोकथाम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में एक कार्यालय परिसर, दो खाली भूखंड, एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन के साथ-साथ एक चालू कंपनी का प्लांट और मशीनरी, 47 खातों में शेष राशि, दो वाहन, डीमैट खातों में रखे शेयर और दो डिमांड ड्राफ्ट शामिल हैं। जांच एजेंसी ने सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(1)(ई), 1988 के साथ धारा 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, बनर्जी ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक बड़ी संपत्ति अर्जित की थी और उसके पास 7.58 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी। ईडी द्वारा की गई एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि बनर्जी ने अप्रैल 2005 से जून 2013 की अवधि के दौरान दूरसंचार मंत्रालय के तहत विभिन्न क्षमताओं और विभिन्न पदों पर काम करते हुए भ्रष्ट तरीके से और अपने पद का दुरुपयोग करके बड़ी मात्रा में नकद अर्जित किया था।

इस बाद इन राशियों को उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों में शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया। बाद में उन्होंने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों या उनकी कंपनियों के नाम पर विभिन्न शेयरों और संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। पैसे का एक हिस्सा उसके या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किसी अन्य कंपनी में निवेश के लिए भी इस्तेमाल किया गया है।

इस मामले में अपराध की आय (पीओसी) 7.58 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *