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स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने उठाए अहम अदम

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अपडेटेड 12 फ़रवरी 2022, 5:56 PM IST
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने उठाए अहम अदम
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स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने उठाए अहम अदम

नई दिल्ली, 12 फ़रवरी (बीएनटी न्यूज़)| केंद्र सरकार ने बच्चों के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम अदम उठाए हैं। खासतौर पर बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न हस्तक्षेप किए हैं। बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

इसके अलावा बच्चों को शोषण व हिंसा और यौन शोषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न दिशा-निर्देशों को संकलित किया है और ‘स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल’ शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल का गठन किया है। मैनुअल के आधार पर स्कूल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर दिशानिर्देश एनसीपीसीआर द्वारा संकलित किए गए हैं।

स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा : शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में एक प्रमुख स्थान पर महत्वपूर्ण संपक नंबरों सहित स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रदर्शित करने के लिए एक सलाह जारी की है।

‘कोमल’ – महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई गुड टच और बैड टच पर एक लघु फिल्म, बच्चों के संवेदीकरण के लिए 02.03.2020 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित की गई है।

आंतरिक शिकायत समिति : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन से अनुरोध किया है।

लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण : लड़कियों को हमले के जोखिम से निपटने के लिए सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत, सरकारी स्कूलों से संबंधित छठी से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को रक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण समग्र शिक्षा के तहत एक गतिविधि है। इस उद्देश्य के लिए स्कूलों को आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है, जिसमें लड़कियों के बीच आत्मरक्षा और आत्म-विकास के लिए जीवन कौशल भी शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

निष्ठा : समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) के तहत शिक्षकों को काउंसलिंग, पोक्सो एक्ट के प्रावधानों, किशोर न्याय अधिनियम, स्कूल सुरक्षा पर उन्मुख किया गया है। दिशा-निर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, शिकायतों के लिए ड्रॉप-बॉक्स आदि।

बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए, एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली पॉक्सो ई-बॉक्स विकसित किया गया है, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष रिपोर्टिग और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई के लिए है।

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