आम्रपाली की परियोजनाओं को फंड करने का निर्णय दो दिन में ले कंसर्टियम :सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली, 8 मार्च (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की अधर में लटकी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिये सरकारी बैंकों के कंसर्टियम को फंड रिलीज करने पर निर्णय लेने के लिये दो दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा है कि बैंकों को अगली सुनवाई से पहले ही फंड जारी कर देना चाहिये।
जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने सोमवार को बैंक कंसर्टिएम को कहा कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह जल्द ही आम्रपाली परियोजनाओं को फंड करने का निर्णय ले। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम्रपाली समूह की परियोजनाओं के पूरा करने के लिये फंड जारी करने पर मंजूरी दे दी है।
खंडपीठ ने कहा कि छह बैंकों के कंसर्टियम में शामिल अन्य बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह फंड जारी करने का आदेश जारी करें।
कंसर्टियम में शामिल एक बैंक के वकील ने खंडपीठ को जानकारी दी कि बैंक फंड जारी करने की अनुमति देने के अंतिम चरण में है और बैंक का अनुमोदन कल या परसों अनुमोदन कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर को मिल जायेगा। एसबीआई के वकील ने अदालत से और समय की मांग की जिस पर जस्टिस यू यू ललित ने कहा कि वह इसे एक या दो दिन में निपटाये।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि फंड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है इसीलिये उसे उम्मीद है कि बैंक अनुमोदन आदेश पर हस्ताक्षर कर देंगे।
आम्रपाली की परियोजनाओं में पैसा लगाने वाले खरीदारों के प्रतिनिधि कुमार मिहिर ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये 300 करोड़ रुपये जारी किये हैं। हमें उम्मीद है कि बैंक कंसर्टियम मिलकर 1,500 करोड़ रुपये जारी करेगा।
एनबीसीसी(इंडिया लिमिटेड) के वकील सिद्धार्थ दवे ने खंडपीठ को बताया कि उनका मुवक्किल इन परियोजनाओं में 109 करोड़ रुपये से अधिक रकम लगा चुका है और इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है।