BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 30 नवंबर 2024 06:24 पूर्वाह्न
  • 12.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. संभल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें सर्वे रिपोर्ट भी न खोलें
  2. सत्ता के भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं, विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी
  3. चुनाव आयोग की निंदा करें, लेकिन भाषा का रखें ध्यान : सोमनाथ भारती
  4. भाई जगताप को चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए : दीपक केसरकर
  5. राज कुंद्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद शिल्पा शेट्टी के वकील का बयान आया सामने
  6. चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर होने वाली आईसीसी मीटिंग स्थगित
  7. विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी कांग्रेस, सीडब्ल्यूसी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
  8. सीडब्ल्यूसी मीटिंग : कांग्रेस में एकजुटता, चुनाव लड़ने के तरीकों और ईवीएम जैसे मुद्दों पर चर्चा
  9. अमेरिका से जुड़े मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत को ‘निजी फर्मों और व्यक्तियों से जुड़े कानूनी मामले’ पर कोई सूचना नहीं मिली
  10. भाजपा बताए रोहिंग्या सीधे दिल्ली तक कैसे पहुंच रहे हैं? : सौरभ भारद्वाज
  11. कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में विधानसभा चुनाव परिणामों पर हुई चर्चा : देवेंद्र यादव
  12. कांग्रेस नेता भाई जगताप के बिगड़े बोल- चुनाव आयोग को बताया ‘कुत्ता’
  13. दिल्ली में ‘लॉ एंड आर्डर’ को लेकर केंद्र पर फिर बरसे अरविंद केजरीवाल
  14. संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जिया उर रहमान बर्क ने किया स्वागत
  15. संभल हिंसा के बाद जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से निपटी

इमरान खान ने पीटीआई के बागी सांसदों पर ताउम्र बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 15 अप्रैल 2022, 10:52 AM IST
इमरान खान ने पीटीआई के बागी सांसदों पर ताउम्र बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
0 0
Read Time:3 Minute, 16 Second

इमरान खान ने पीटीआई के बागी सांसदों पर ताउम्र बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

इस्लामाबाद, 15 अप्रैल (बीएनटी न्यूज़)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेशनल असेंबली के असंतुष्ट सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, याचिका में पाकिस्तान के चुनाव आयोग, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, कानून सचिव और कैबिनेट सचिव को पार्टियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 184 (3) के तहत दायर किया गया है। संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि शीर्ष अदालत को सार्वजनिक महत्व के किसी मामले और संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का हनन होने पर दखल देने का अधिकार है।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि असंतुष्ट पीटीआई सदस्यों को जीवनभर के लिए संसदीय मामलों से अयोग्य घोषित कर दिया जाए और यदि कोई सदस्य पार्टी छोड़ना चाहता है तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 63-ए के अनुसार दलबदल करने के बजाय पहले नेशनल असेंबली के सदस्य पद से इस्तीफा देना होगा।

इसमें कहा गया है कि वफादारी बदलने का मतलब है कि व्यक्ति अब ‘सादिक और अमीन (सच्चा और ईमानदार)’ नहीं रहा।

याचिका में आगे कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में पीटीआई के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों की गिनती नहीं की जानी चाहिए थी।

याचिका में लिखा है, “एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते (यह) संवैधानिक रूप से निषिद्ध और नैतिक रूप से दलबदल (उनके संसदीय दल के खिलाफ) से बचना है, और सदस्य अपने वोट की गिनती के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता .. और ऐसे दागी वोटों को गिनती से बाहर रखा जाना चाहिए था।”

इसने कहा कि पार्टी के असंतुष्ट सदस्यों को आजीवन प्रतिबंधित नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं है।

याचिका में कहा गया है, “इस माननीय अदालत ने कई मामलों में देखा है कि दलबदल या फ्लोर क्रॉसिंग राजनीति के पूरे शरीर के लिए कैंसर की बीमारी से कम नहीं है और यह लोकतांत्रिक शासन की भावना को नष्ट कर देता है।”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
ये भी पढ़े

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *