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आजम खां को नहीं मिली राहत, 7 मार्च को होगी सुनवाई

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अपडेटेड 04 मार्च 2020, 9:16 AM IST
आजम खां को नहीं मिली राहत, 7 मार्च को होगी सुनवाई
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रामपुर, (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम 7 मार्च तक सीतापुर जेल में ही रहेंगे। रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र मामले में आज बहस हो गई है। आज पुलिस ने रिमांड की एप्लीकेशन दाखिल की है। इस मामले में 7 मार्च को सुनवाई होगी। 7 मार्च तक आजम और उनका परिवार सीतापुर जेल में ही रहेगा। खलीउल्लाह ने कहा कि हो सकता है कोर्ट बीच में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी दूसरे मामलों की सुनवाई करे।

सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि मंगलवार को आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जज धीरेंद्र कुमार ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था। अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग थी।

ज्ञात हो कि आजम खां ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पिछले सप्ताह रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था। रामपुर की अदालत ने खान परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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