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दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

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अपडेटेड 02 सितंबर 2022, 5:11 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 02 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 में हालिया संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से जवाब मांगा है। मामले में नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मामले को अगले साल 20 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दिया।

याचिका में, याचिकाकर्ता वेणुगोपाल स्वामी बी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कंपनी सचिवों (संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 21 (9), 21 ए (6) और (7) और 21 बी (6) और (7) को चुनौती दी थी। 2022 यह तर्क देते हुए कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के विपरीत हैं।

प्रावधान सीए फर्मों और उनके भागीदारों के कदाचार और दायित्व से संबंधित हैं।

अधिवक्ता बीजू मट्टम, चेतन गर्ग, और अंकिता बाफना के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रावधान कानून और प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

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