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महिला ले सकती है गर्भ धारण करने या उसे खत्म करने का फैसला : सुप्रीम कोर्ट

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अपडेटेड 30 सितंबर 2022, 3:51 PM IST
महिला ले सकती है गर्भ धारण करने या उसे खत्म करने का फैसला : सुप्रीम कोर्ट
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महिला ले सकती है गर्भ धारण करने या उसे खत्म करने का फैसला : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गर्भावस्था को अपनी पूर्ण अवधि तक ले जाने या इसे समाप्त करने का निर्णय गर्भवती महिला की शारीरिक क्षमता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार में मजबूती से निहित है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो किसी के शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, और एक महिला के शरीर और उसके दिमाग पर अवांछित गर्भावस्था के परिणामों को कम करके नहीं आंका जा सकता।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, “गर्भावस्था के दुष्प्रभावों का एक मात्र विवरण संभवत: एक महिला को अवांछित गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए, गर्भावस्था को अपने पूर्ण कार्यकाल तक ले जाने या इसे समाप्त करने का निर्णय लेने की स्वायत्तता गर्भवती महिला को है।”

पीठ ने कहा कि निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार का अर्थ यह भी है कि महिलाएं अपने जीवन का मार्ग चुन सकती हैं। इसमें कहा गया है कि शारीरिक परिणामों के अलावा, अवांछित गर्भधारण जो महिलाओं को समाप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनकी शिक्षा, उनके करियर में बाधा डालने या उनकी मानसिक भलाई को प्रभावित करने से उनके जीवन के बाकी हिस्सों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा, “संविधान का अनुच्छेद 21 एक महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार को मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है यदि उसका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य दांव पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अकेली महिला है, जिसका उसके शरीर पर अधिकार है और वह है इस सवाल पर अंतिम निर्णय ले सकती है।”

शीर्ष अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में गर्भावस्था के 20-24 सप्ताह के बीच गर्भपात के लिए अविवाहित महिलाओं को शामिल करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम और संबंधित नियमों के दायरे का विस्तार किया। इसने कहा कि केवल विवाहित महिलाओं को कवर करने के प्रावधान को सीमित करना इसे भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा।

पीठ ने कहा कि संशोधन के बाद एमटीपी अधिनियम की योजना गर्भधारण की चिकित्सा समाप्ति के उद्देश्य से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद नहीं करती है। इसमें कहा गया है कि संशोधन विधेयक को महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को कायम रखने के लिए पेश किया गया जो ्न’प्रगतिशील कानून’ है।

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