BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   गुरुवार, 08 मई 2025 12:03 AM
  • 28.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. ऑपरेशन सिंदूर: भारत ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान में दागी मिसाइलें
  2. ब्लैकआउट: दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक, ऐसी दिखी भारत की तैयारियों की झलक
  3. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब : मल्लिकार्जुन खड़गे
  4. ‘कांग्रेस ने मुस्लिमों को धोखा दिया, देश के हक में है वक्फ संशोधन कानून’, रांची में बोले मौलाना साजिद रशीदी
  5. ऑपरेशन सिंदूर : एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी
  6. घरेलू विमानन कंपनियों की फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी जारी, 10 मई तक कुछ फ्लाइट्स रद्द
  7. राष्ट्रपति मुर्मू से मिले पीएम मोदी, ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ की दी जानकारी
  8. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पीएम मोदी ने यूरोप दौरा किया रद्द
  9. ऑपरेशन सिंदूर : जिस जगह हुई थी कसाब और हेडली की ट्रेनिंग, भारतीय सेना ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया
  10. भारत की अंतरिक्ष यात्रा प्रतिस्पर्धा नहीं, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ पर आधारित : पीएम मोदी
  11. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 8 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक
  12. ऑपरेशन सिंदूर : पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में सेना की तारीफ की, बताया- ‘गर्व का पल’
  13. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ : भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए 70 से अधिक आतंकी
  14. ऑपरेशन सिंदूर : कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को सबूत के साथ दिखाई औकात
  15. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अधिकारियों के साथ बैठक, कहा- एकजुट और मजबूत रहें

राजीव गांधी हत्याकांड : जेल से रिहा हुए छह दोषी

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 13 नवंबर 2022, 12:36 PM IST
राजीव गांधी हत्याकांड : जेल से रिहा हुए छह दोषी
Read Time:2 Minute, 46 Second

राजीव गांधी हत्याकांड : जेल से रिहा हुए छह दोषी

चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद छह दोषियों को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की सिफारिश के मद्देनजर आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था।

मई में, शीर्ष अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री की 1991 की हत्या पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शुक्रवार को जस्टिस बी.आर. गवई और बीवी नागरथना की बेंच ने एस नलिनी और उनके पति समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया।

इसने नोट किया कि राज्य सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश की है, और यह भी कि दोषियों ने दो दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और उनका आचरण संतोषजनक था। शनिवार को जेल से रिहा हुए अन्य लोगों में शांतन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन हैं।

नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से हैं जबकि चार अन्य श्रीलंकाई नागरिक हैं। श्रीलंका के मूल निवासी – शांतन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को श्रीलंकाई शरणार्थियों के तिरुचि पुनर्वास शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि छह दोषी पिछले तीन दशकों से जेल में थे, और उन्होंने जेल में कोई समस्या पैदा नहीं की, यानी कि उनका आचरण संतोषजनक था।

एस. नलिनी, जो पैरोल पर थी, को पहले काटपाडी पुलिस स्टेशन और फिर वेल्लोर केंद्रीय जेल ले जाया गया, जहां से उसकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की गईं। अन्य कैदी पुझल और मदुरै सेंट्रल जेल में थे।

नलिनी के वकील पुगाझेंडी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह तमिलनाडु में रहेंगी या लंदन में शिफ्ट होंगी जहां उनकी बेटी रह रही है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *