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सीबीडीटी ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई

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अपडेटेड 30 अगस्त 2021, 9:53 AM IST
सीबीडीटी ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई
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सीबीडीटी ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली, 30 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत राशि के भुगतान की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 31 अगस्त थी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए एक शर्त फॉर्म संख्या 3 जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर, 2021 तक।

इस आशय की आवश्यक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि को विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 के तहत तालिका में बताया गया है।

25 जून की अधिसूचना के अनुसार, राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) 31 अगस्त अधिसूचित की गई है। इसके अलावा विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि (अतिरिक्त राशि के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया था।

वित्त मंत्रालय के बयान में आगे स्पष्ट किया गया कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि (अतिरिक्त राशि के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो 31 अक्टूबर तक बनी हुई है।

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