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कांग्रेस ने एबीजी समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर केंद्र से पूछे सवाल

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अपडेटेड 18 फ़रवरी 2022, 4:21 PM IST
कांग्रेस ने एबीजी समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर केंद्र से पूछे सवाल
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कांग्रेस ने एबीजी समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर केंद्र से पूछे सवाल

नई दिल्ली, 18 फ़रवरी (बीएनटी न्यूज़)| कांग्रेस ने गुरुवार को कंपनी से 13,975 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अहमदाबाद डीआरटी के 2018 के आदेश के बावजूद एबीजी शिपयार्ड पर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। पांच साल की देरी के बाद 7 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “2018 में अहमदाबाद डीआरटी ने बैंकों को एबीजी ग्रुप से 13,975 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया था। इसी क्रम में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि इस राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसे एबीजी की चल और अचल संपत्ति को बेचकर वसूल किया जाना चाहिए। लेकिन बैंक इस पर आगे नहीं बढ़े, क्यों? 31 मार्च, 2016 को ऋषि अग्रवाल ने 2.66 लाख करोड़ रुपये की अपनी कुल चल और अचल संपत्ति का खुलासा किया था और फिर 1,925 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।”

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी – 22,842 करोड़ रुपये, मोदी सरकार के तहत हुई और 5 साल की देरी के बाद और जनता के पैसे के खुले तौर पर गबन की अनुमति देने के बाद सीबीआई ने आखिरकार 7 फरवरी, 2022 को ऋषि अग्रवाल और अन्य के स्वामित्व वाले गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ 28 बैंकों को धोखा देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

वल्लभ ने कहा, “ऋषि अग्रवाल को हमेशा मोदी जी (गुजरात के तत्कालीन सीएम) के साथ वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर्स समिट में देखा गया था। वह 2013 में राज्य के तत्कालीन सीएम के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे।”

पार्टी ने कहा कि 8 नवंबर, 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ने एबीजी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी। स्पष्ट धोखाधड़ी और जनता के पैसे की ठगी के बावजूद, सीबीआई, एसबीआई और मोदी सरकार ने नौकरशाही तकरार और फाइल-पुशिंग में पूरे मामले को उलझा दिया। यह सालों तक होता रहा, क्योंकि जनता का पैसा नाले में चला गया और धोखेबाजों को फायदा हुआ।

वल्लभ ने कहा, “दिलचस्प बात यह है कि 25 अगस्त, 2020 की शिकायत में, एसबीआई (और निहितार्थ वित्त मंत्रालय) ने सभी बैंकरों को दोषमुक्त कर दिया।”

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