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आईआरडीएआई ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम पर ठोंका 3 लाख का जुर्माना

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अपडेटेड 17 अप्रैल 2021, 1:08 PM IST
आईआरडीएआई ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम पर ठोंका 3 लाख का जुर्माना
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आईआरडीएआई ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम पर ठोंका 3 लाख का जुर्माना

चेन्नई, 17 अप्रैल (बीएनटी न्यूज़)| तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और साथ ही मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा इसे चेतावनी भी दी गई है। रॉयल सुंदरम को मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है।

आईआरडीएआई ने रॉयल सुंदरम को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत नहीं करने के लिए भी चेतावनी दी है और अपने निरीक्षणों के दौरान मांगी गई जानकारी और दस्तावेजों को जमा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बीमा नियामक ने 8-10 अगस्त, 2018 को बीमा कंपनी के अपने निरीक्षण के बाद रॉयल सुंदरम को 21 अगस्त 2020 को जारी कारण बताओ नोटिस पर यह कार्रवाई की है। आईआरडीएआई ने जुर्माना ऑनलाइन भुगतान करने को कहा है।

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