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दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रिपल डेक, रोड ट्रेनों के लिए सुरक्षा संबंधी अधिसूचनाएं हुईं जारी

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अपडेटेड 31 दिसंबर 2021, 11:11 AM IST
दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रिपल डेक, रोड ट्रेनों के लिए सुरक्षा संबंधी अधिसूचनाएं हुईं जारी
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दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रिपल डेक, रोड ट्रेनों के लिए सुरक्षा संबंधी अधिसूचनाएं हुईं जारी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (बीएनटी न्यूज़)| केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रिपल डेक, रोड ट्रेनों के लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों से जुड़े मानदंडों के संबंध में अधिसूचनाओं को जारी कर दिया है। मंत्रालय ने इन अधिसूचनाओं के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों से तीस दिनों के भीतर टिप्पणियां और सुझाव भी मांगे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2021 को मसौदा अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए वैसे भारी वाहनों के साथ-साथ ट्रेलरों को अधिकतम तीन डेक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें लोड बॉडी ड्राइवर के केबिन के ऊपर बाहर की ओर निकली हुई नहीं हो। इस कदम से दुपहिया वाहनों की ढुलाई क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाने का दावा किया गया है। यह प्रस्ताव तीन-डेक के वाहनों की गतिहीन अवस्था में स्थिरता परीक्षण और गतिशील अवस्था में स्थिरता से संबंधित पहलू की जांच के बाद किया गया है।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम , 1989 के नियम 93 में मोटर वाहनों के परिमाप के बारे में प्रावधान है। यह नियम रोड ट्रेनों को 25.25 मीटर (लंबाई), 2.6 मीटर (चौड़ाई) और 4.5 मीटर (ऊंचाई) के सीमित परिमाप वाले मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित करता है। रोड ट्रेनों की भार वहन क्षमता 55 टन तक सीमित है-ये चुनिंदा मार्गों पर चलेंगी।

इसके साथ ही मंत्रालय ने एम और एन श्रेणी के वाहनों (यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों) के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक 038 (आरईवी. 2) का संशोधन करने , दोपहिया एवं तीन पहिया और क्वाड्रिसाइकिल के संदर्भ में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बैटरी के लिए एक नया मानक एआईएस 156 जारी करने को भी अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में बैटरी सुरक्षा से जुड़े पहलू को शामिल किया गया है, जोकि इलेक्ट्रिक वाहनों की समग्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कई आवश्यकताएं प्रणाली या वाहन स्तर से संबंधित हैं। इससे सुरक्षा में और सुधार होगा।

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