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माल्या के प्रत्यर्पण में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट, सजा पर फैसला सुरक्षित रखा

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अपडेटेड 11 मार्च 2022, 2:13 PM IST
माल्या के प्रत्यर्पण में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट, सजा पर फैसला सुरक्षित रखा
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माल्या के प्रत्यर्पण में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट, सजा पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 11 मार्च (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या की सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसे 2017 में एसबीआई और किंगफिशर एयरलाइंस के बीच संपत्ति के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करने के लिए अदालत के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाया गया था। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

पीठ में न्यायमूर्ति ललित के अलावा न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा भी शामिल थे। न्याय मित्र (एमिक्स क्यूरी) वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने पीठ के समक्ष दलीलें रखीं। उन्होंने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वर्तमान स्थिति में, गिरफ्तारी का वारंट जारी करना उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा, क्योंकि माल्या ब्रिटेन में है।

पीठ ने गृह मंत्रालय (एमएचए) के उस रुख पर भी विचार किया, जिसमें उसने कहा था कि ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने सूचित किया है कि माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर एक और कानूनी मुद्दा है, जिसे माल्या के भारत में प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है और यह मुद्दा ब्रिटेन के कानून के तहत प्रभावी होने वाली प्रत्यर्पण प्रक्रिया से बाहर और अलग है।

पीठ ने कहा, “उन्होंने कहा कि यूके में कार्यवाही चल रही है। यह एक डेल वॉल (जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो) की तरह है, कुछ लंबित है, हम नहीं जानते। जहां तक हमारे अधिकार क्षेत्र की शक्ति का संबंध है, हम कब तक आगे बढ़ सकते हैं?”

न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि माल्या किसी की हिरासत में नहीं है और वह ब्रिटेन में एक स्वतंत्र नागरिक है। उन्होंने कहा, “शायद एकमात्र कारण यह है कि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है, जो तय करेगी कि किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है या नहीं।”

शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को बैंकों द्वारा दायर अवमानना मामले में सजा सुनाए जाने से पहले माल्या को पेश होने का अंतिम मौका दिया था, जिसमें वह दोषी पाया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने माल्या को अवमानना का दोषी पाया है और उसे सजा दी जानी चाहिए। अदालत की ओर से कहा गया है कि सामान्य तर्क के आधार पर अवमाननाकर्ता को सुना जाना चाहिए, लेकिन वह अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ है।

न्यायमूर्ति भट ने कहा कि माल्या ने अब तक सुनवाई से परहेज किया है और अगली सुनवाई में भी यही होगा, फिर अदालत को अनुपस्थिति में सजा सुनानी होगी। जस्टिस ललित ने कहा कि माल्या को कई मौके दिए जा चुके हैं।

न्यायमूर्ति भट ने यह भी कहा कि यह इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रथम ²ष्टया अदालतों के लिए प्रवेश द्वार नहीं बन सकता है और यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में परिस्थितियां असाधारण थीं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का स्टैंड नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ गोपनीय कार्यवाही यूके में लंबित है, बल्कि यह यूके सरकार का स्टैंड रहा है, जो उनके प्रत्यर्पण में देरी कर रहा है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर माल्या सुनवाई में मौजूद नहीं होता है तो मामले को ता*++++++++++++++++++++++++++++र्*क निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

14 जुलाई, 2017 को दिए गए एक फैसले के अनुसार, माल्या को बार-बार निर्देशों के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था। इसके अतिरिक्त, उस पर अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने और वसूली की कार्यवाही के उद्देश्य को विफल करने के लिए गुप्त रूप से संपत्ति के निपटान का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है।

6 अक्टूबर, 2020 को, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूके के गृह कार्यालय ने सूचित किया है कि एक और कानूनी मुद्दा है, जिसे माल्या के प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है और यह मुद्दा ब्रिटेन के कानून के तहत प्रभावी होने वाली प्रत्यर्पण प्रक्रिया से बाहर और अलग है। हलफनामे में कहा गया था कि भारत के लिए माल्या का आत्मसमर्पण, सैद्धांतिक रूप से 28 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए था।

शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर 2020 को केंद्र से भगोड़े व्यवसायी के प्रत्यर्पण पर छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

पिछले साल 30 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह अदालत की अवमानना को लेकर माल्या को सजा देने पर सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें उसे जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था।

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