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जैसलमेर (राजस्थान)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने चावल पर कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने, जीवन रक्षक जीन थेरेपी को कर मुक्त करने और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एसएएम) के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के लिए जीएसटी छूट की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चावल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा, “इसी प्रकार, खाद्य पदार्थों की तैयारी पर 5 प्रतिशत जीएसटी की छूट उन सामग्रियों पर लागू है, जो सरकारी कार्यक्रमों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त वितरित की जाती हैं, जो मौजूदा शर्तों के अधीन है; इसलिए यह भी मौजूदा 5 प्रतिशत की दर का ही विस्तार है।”
कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर कर बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के औचित्य को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें अतिरिक्त चीनी भी शामिल है, जो कार्बोनेटेड पेय की तरह एक अलग श्रेणी है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसलिए इसे उच्च कर स्लैब के अंतर्गत रखा गया है।
उन्होंने बताया कि बाजार में नमकीन और सादा पॉपकॉर्न भी बेचे जा रहे हैं और उन पर जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि काली मिर्च (चाहे वह ताजी हरी हो या सूखी काली मिर्च हो) और किशमिश, जब किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। हालांकि, अगर ये वस्तुएं व्यापारियों द्वारा बेची जाती हैं, तो उन्हें कर देना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सॉफ्टवेयर समेत एसएएम मिसाइलों के निर्माण में शामिल सभी पुर्जों (पार्ट्स) को जीएसटी से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 2,000 रुपये से कम के लेनदेन करने वाले भुगतान एग्रीगेटर छूट के लिए पात्र हैं, लेकिन यह भुगतान गेटवे और फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होता है।
उन्होंने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं द्वारा ऋण शर्तों का पालन न करने पर वसूली जाने वाली दंडात्मक शुल्क या लेवी पर कोई जीएसटी देय नहीं है। यह कदम छोटे व्यवसायों की मदद करने में काफी मददगार साबित होगा।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि क्या क्विक कॉमर्स कंपनियों और ई-कॉमर्स ऐप द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के शुल्क पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने महसूस किया कि इस मुद्दे पर अधिक विस्तृत चर्चा की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि कई राज्य इस कदम का विरोध कर रहे हैं। भविष्य की बैठकों में इस मुद्दे पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर गठित मंत्री समूह को अभी तक बीमा नियामक आईआरडीएआई से इनपुट प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए और समय की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह को भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, क्योंकि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि परिषद ने इस बात पर चर्चा की कि निर्माण के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज पर होना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि इसका नगर पालिकाओं के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है और इसके अलावा, भूमि राज्य का विषय है।
उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी में संशोधन लाने के लिए एक अवधारणा नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, ताकि कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली छोटी कंपनियों के लिए पंजीकरण आसान हो सके। इन कंपनियों को पंजीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रणाली को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है।
परिषद ने खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन को मंजूरी दे दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सभी वस्तुओं के लिए परिभाषा को स्पष्ट करना है, क्योंकि वर्तमान में इस मुद्दे पर बहुत भ्रम है।