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कोर्ट ने एफसीआरए मामले में तलवार के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लिया

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अपडेटेड 22 फ़रवरी 2020, 11:56 AM IST
कोर्ट ने एफसीआरए मामले में तलवार के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लिया
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| विशेष अदालत ने कॉपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार से जुड़े एक एनजीओ द्वारा फारेन कांट्रिब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट (एक्ट) के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने बुधवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ ‘पर्याप्त आधार’ है। उन्हें 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है।

अदालत ने कहा, “शिकायत में आरोपों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी अपराध से हुए लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया में शामिल थे। यह अपराध पीएमएलए 2002 के धारा 4, धारा 70 व धारा 3 के तहत दंडनीय है।”

प्रवर्तन निदेशालय ने 4 दिसंबर 2017 को एनजीओ एडवांटेज इंडिया के खिलाफ कथित तौर पर एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। इस एनजीओ को आरोपी दीपक तलवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

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