BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025 07:44 AM
  • 24.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : दिल्ली कैपिटल्स का शानदार प्रदर्शन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छह विकेट से दी मात
  2. दिल्ली : आयुष्मान कार्ड पाकर लाभार्थियों के खिल उठे चहरे, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
  3. रक्षा राज्य मंत्री का मणिपुर दौरा, असम राइफल्स की तैयारियों का लिया जायजा
  4. तहव्वुर राणा को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया जाए : पृथ्वीराज चव्हाण
  5. तेज आंधी-तूफान के साथ उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली-एनसीआर तक असर
  6. रांची : जमीन विवाद में भाजपा नेता की हुई थी हत्या, फरार शूटर सहित चार गिरफ्तार
  7. ‘न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आने देंगे कोई बाधा’, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर नई दिल्ली बार एसोसिएशन
  8. बिहार : अधिवेशन से लौटे कांग्रेस नेताओं ने कहा, संगठन को मजबूत करने का मिला निर्देश
  9. तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण पीएम मोदी के कारण हुआ संभव : पीयूष गोयल
  10. राहुल गांधी ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या हैं : मुख्तार अब्बास नकवी
  11. तहव्वुर राणा की तरह दाऊद को भी पाकिस्तान से लाए केंद्र सरकार : विजय वडेट्टीवार
  12. 26/11 अटैक केस से जुड़ीं फाइलें और अन्य रिकॉर्ड दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट में पहुंचे
  13. तहव्वुर राणा केस: जांच एजेंसी का पक्ष रखेंगे नरेंद्र मान, केंद्र ने किया विशेष लोक अभियोजक नियुक्त
  14. महावीर जयंती : राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
  15. नया वक्फ एक्ट धार्मिक स्वतंत्रता-संविधान पर हमला: राहुल गांधी

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 03 फ़रवरी 2025, 12:21 PM IST
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश
Read Time:3 Minute, 53 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश भी जारी किया है।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, “जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट /2025/ एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 22 जनवरी, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।”

उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ई.सी.आई/पी.एन/169/2025 दिनांक 07 जनवरी 2025, के द्वारा घोषित की जा चुकी है और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन एवं प्रसार पर प्रतिबंध होगा।”

चुनाव आयोग ने बताया, “अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, -05 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा। आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।”

आयोग ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *