
बीएनटी न्यूज़
नई दिल्ली। दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंतर्गत बाटला हाउस, जामिया में डीडीए की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। जुलाई माह में इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है।
इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि आशियाना बनाने में जमाने लग जाते हैं और डीडीए उसे उजाड़ने के लिए सामने आ जाता है। आज हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जब भी कोर्ट खुलेगा, इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच द्वारा की जाएगी, तब तक, जिन लोगों पर विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है, उन्हें पीएम-उदय या किसी भी लागू योजना के तहत राहत लेने और तदनुसार अपने व्यक्तिगत आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।
अधिवक्ता अदील अहमद ने बताया कि यहां मुख्य मुद्दा यह है कि खसरा नंबर 279 के तहत जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय, नोटिस में सीधे उनसे जमीन खाली करने को कहा गया। हमने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई चल रही नियमित सुनवाई के हिस्से के रूप में की जाएगी।
बाटला हाउस में यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों पर कई अवैध दुकानों को नोटिस भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, डीडीए की ओर से 26 मई को नोटिस जारी हुआ था। नोटिस में लोगों को जगह खाली करने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन, नोटिस के जवाब में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
लोगों का कहना है कि एक झटके में निकालने की साजिश रची जा रही है। जबकि, नोटिस में कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए था।