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हम अपेक्षा कर रहे थे अदालत सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाएगी: आरपी सिंह

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अपडेटेड 26 फ़रवरी 2025, 1:11 AM IST
हम अपेक्षा कर रहे थे अदालत सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाएगी: आरपी सिंह
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बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हम अपेक्षा कर थे कि सज्जन कुमार को अदालत फांसी की सजा सुनाएगी।

भाजपा नेता आरपी सिंह ने वीडियो बयान में कहा कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बाप-बेटे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूरा देश फांसी की सजा एक्सपेक्ट कर रहा था। यह कोई मामूली कत्ल नहीं था। यह नरसंहार था। सिखों का नरसंहार किया गया था। यह उन्होंने अपने नेता राजीव गांधी के आदेश के अनुसार किया। हम अपेक्षा कर रहे थे कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मैं पीएम मोदी और अमित शाह से निवेदन करूंगा कि वे सीबीआई को निर्देश दें कि इस सजा के खिलाफ अगली अदालत में अपील की जाए और दोषी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जाए।

वहीं, 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि 1984 के सिख नरसंहार के दोषी सज्जन कुमार को आज दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हमने उनके अपराधों की गंभीरता के कारण मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हमारा मानना है कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी चाहिए, ताकि वह अपने किए का नतीजा समझ सके।

बता दें कि साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने का है। इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था।

अदालत ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

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