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‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत को दिल्ली पुलिस ने दी चुनौती, 27 अगस्त को सुनवाई

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अपडेटेड 07 मई 2025, 9:57 AM IST
‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत को दिल्ली पुलिस ने दी चुनौती, 27 अगस्त को सुनवाई
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बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पुलिस ने
दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है।

यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक आरोप से संबंधित है, जिसमें उन पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि विधायक खान ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी शाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने के ल‍िए भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जब शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई थी, तभी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे। इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 फरवरी को अमानतुल्लाह खान को राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और जांच में शामिल होने के लिए कहा।

इससे पहले, अदालत ने विधायक खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी। पुलिस का कहना था कि विधायक की संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई।

हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों और पुलिस की जांच को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। हाई कोर्ट ने अब मामले को गंभीरता से लेते हुए अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा है।

वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर हलचल है क्योंकि अमानतुल्लाह खान पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं।

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