BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   सोमवार, 21 अप्रैल 2025 04:20 AM
  • 28.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : रोहित व सूर्या की शानदार बल्लेबाजी, मुंबई ने सीएसके को नौ विकेट से हराया
  2. आईपीएल 2025 : आरसीबी से हार के बाद पोंटिंग ने कहा, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की
  3. एनडीए से अलग होने पर पशुपति कुमार पारस बोले, ‘लोकसभा चुनाव में हमारे सांसदों का टिकट कटा, तो बहुत बुरा लगा था’
  4. भाजपा की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही : अखिलेश यादव
  5. बिहार को ‘डबल इंजन’ नहीं, एक ही ‘पावरफुल इंजन’ की जरूरत : मल्लिकार्जुन खड़गे
  6. अदालत पर टीका-टिप्पणी ठीक नहीं, यह नहीं होना चाहिए : तेजस्वी यादव
  7. रामबन में बादल फटने से तबाही : सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, राहत और बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश
  8. खड़गे के बिहार दौरे को आरजेडी प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने बताया ‘चुनावी रणनीति’
  9. दिल्ली सरकार का लक्ष्य टैंकर माफिया को खत्म कर हर घर तक पानी पहुंचाना है: सीएम रेखा गुप्ता
  10. आज से दिल्ली में दौड़ेंगे 1,111 जीपीएस युक्त वॉटर टैंकर, दिखाई गई हरी झंडी, दावा- पानी की बर्बादी और चोरी पर लगेगी लगाम
  11. भाजपा आज से शुरू कर रही ‘वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान’
  12. पश्चिम बंगाल : मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई
  13. निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से भाजपा का किनारा, कहा- ‘यह उनका व्यक्तिगत बयान’
  14. संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस, ‘संविधान बचाओ’ रैलियों से देश भर में शुरू होगा जन अभियान
  15. दिल्ली इमारत हादसा : राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया शोक, राहत राशि की घोषणा

जेल में एक रात बिताने के बाद रिहा हुए अल्लू अर्जुन

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 14 दिसंबर 2024, 11:16 PM IST
जेल में एक रात बिताने के बाद रिहा हुए अल्लू अर्जुन
Read Time:6 Minute, 53 Second

बीएनटी न्यूज़

हैदराबाद। लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन ‘पुष्पा 2: द रूल’ प्रीमियर शो के दौरान महिला की मौत मामले में शनिवार सुबह चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए।

अभिनेता को शुक्रवार शाम को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। जेल अधिकारियों को जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें रात जेल में ही बितानी पड़ी।

जेल अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को जेल के पिछले गेट से रिहा किया। उन्हें एक एस्कॉर्ट वाहन में भेजा गया। अभिनेता सीधे गीता आर्ट्स के कार्यालय पहुंचे। वह बाद में जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे। पुलिस ने उनके आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।

इससे पहले शुक्रवार रात को उनकी रिहाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। जेल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें देर रात जमानत का आदेश मिला और चूंकि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को रात के समय रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभिनेता को अगली सुबह रिहा किया जाएगा।

अल्लू अर्जुन ने शुक्रवार को रिमांड पर लिए गए नामपल्ली कोर्ट द्वारा दिए गए विशेष दर्जे के तहत मंजीरा ब्लॉक में रात बिताई।

अभिनेता के बड़ी संख्या में प्रशंसक जेल के बाहर उनकी रिहाई का इंतजार करते रहे।

अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा कराया।

चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया था। साथ ही अभिनेता को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया था।

4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था।

अंतरिम जमानत ने दिन भर चले नाटकीय घटनाक्रम को समाप्त कर दिया, जो शुक्रवार सुबह जुबली हिल्स स्थित उनके आवास से अभिनेता की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ था।

शहर की एक अदालत द्वारा अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बमुश्किल एक घंटे बाद शाम को जमानत के आदेश आए।

अभिनेता ने कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी।

पुलिस द्वारा नामपल्ली आपराधिक न्यायालय परिसर से चंचलगुडा जेल में स्थानांतरित किए जाने के दौरान अखिल भारतीय अभिनेता को राहत मिली।

उच्च न्यायालय ने मामले में पहले गिरफ्तार किए गए थिएटर प्रबंधन के तीन सदस्यों को भी अंतरिम जमानत दे दी।

सरकारी अभियोजक ने अंतरिम जमानत पर आपत्ति जताई। अदालत ने आगे की सुनवाई 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान, अल्लू अर्जुन के वकील ने तर्क दिया कि बीएनएस धारा 105 उन पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनका भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं था।

एस. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि अभिनेता को भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि थिएटर प्रबंधन और निर्माता ने अल्लू अर्जुन की यात्रा के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था।

निरंजन रेड्डी ने 2017 में अभिनेता शाहरुख खान की अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली की ट्रेन यात्रा के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का हवाला दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने भगदड़ के लिए शाहरुख खान के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए न आने के अनुरोध के बावजूद अर्जुन थिएटर में पहुंचे। अदालत को बताया गया कि अभिनेता एक रैली के साथ थिएटर पहुंचे थे।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने उन्हें नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट परिसर के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। उन्हें मामले में आरोपी नंबर 11 बनाया गया था।

इससे पहले पुलिस ने चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अभिनेता का बयान दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया था।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *