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हरियाणा कैबिनेट का फैसला : सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलेगी एक करोड़ की अनुग्रह राशि

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अपडेटेड 29 दिसंबर 2024, 12:21 AM IST
हरियाणा कैबिनेट का फैसला : सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलेगी एक करोड़ की अनुग्रह राशि
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बीएनटी न्यूज़

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को प्रदेश के विकास को लेकर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की स्वीकृति दी गई है।

सीएम सैनी के अनुसार, हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के रहने वाले शहीद जयभगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के कम संभावित क्षेत्र को मध्यम संभावित क्षेत्र में बदलने संबंधी संशोधन को मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति कारोबार की लागत कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।

हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट के रूप में किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को इसमें शामिल किया जाएगा।

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पिछले दो दिन से हो रही बेमौसम बारिश पर भी चर्चा की गई है। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर नुकसान की भरपाई की जाएगी।

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