
केरल हाईकोर्ट ने पोक्सो पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दी
कोच्चि, 17 जुलाई (बीएनटी न्यूज़)| केरल हाईकोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भ के 24वें सप्ताह में गर्भपात कराने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने फैसला सुनाया कि अगर इस दौरान बच्चा जिंदा बच जाता है और लड़की बच्चे की देखभाल नहीं करती है, तो राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बच्चे की देखभाल करे।
अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पताल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया पूरी हो और लड़की को बेहतरीन इलाज दिया जाए।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक चीजें की जाती हैं और लड़की को सूचित करने के बाद एक मेडिकल टीम गठित करने का आदेश दिया।
अदालत ने फिर मामले को 10 दिनों के बाद विचार करने के लिए पोस्ट कर दिया।