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गाम्बिया में हुई मौतों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ को बताया- कंपनी के कफ सिरप में कोई कमी नहीं

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अपडेटेड 16 दिसंबर 2022, 5:41 PM IST
गाम्बिया में हुई मौतों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ को बताया- कंपनी के कफ सिरप में कोई कमी नहीं
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गाम्बिया में हुई मौतों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ को बताया- कंपनी के कफ सिरप में कोई कमी नहीं

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय डब्ल्यूएचओ को बताया कि अफ्रीका के गाम्बिया में हुई मौतों के संबंध में बताया कि जांच में सिरप में किसी किस्म की मिलावट नहीं पाई गई है। सिरप की क्वालिटी भी स्टैंडर्ड है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डॉ वीजी सोमानी ने डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर, रेगुलेशन एंड प्री-क्वालिफिकेशन, डॉ रोजेरियो गैस्पर को लिखे पत्र में कहा है- इन 4 उत्पादों के नमूने मौजूदा नियमों के अनुसार लिए गए थे और परीक्षण के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए थे। सरकारी प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 4 उत्पादों के सभी नियंत्रित नमूने विनिर्देशों के अनुरूप पाए गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट के विवरण की जांच और विश्लेषण करने के लिए तकनीकी समिति ने कई बार मुलाकात की है और डब्ल्यूएचओ से विशिष्ट जानकारी का अनुरोध किया है ताकि कार्य-कारण स्थापित करने के लिए आवश्यक जानकारी दी जा सके। इस साल 15, 20 और 29 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ को संचार भेजा गया था। हर बार, डब्ल्यूएचओ ने यह सुनिश्चित किया है कि वे मामले के आकलन को संभालने वाली अपनी टीम के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द वापस आएंगे। लेकिन अभी तक डब्ल्यूएचओ द्वारा सीडीएससीओ के साथ किसी भी जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया है।

वर्तमान संचार में, डब्ल्यूएचओ ने ‘अकेले वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान’ के लिए अपने जनादेश की घोषणा की है और घोषणा की है कि ‘मौतों के कारणों की स्थापना’ की जिम्मेदारी संबंधित देशों की है। यह पहले के संचार में अपनाई गई स्थिति के लिए एक अजीब विपरीत स्थिति है जहां डब्ल्यूएचओ ने कारणात्मक संबंधों पर घटना के बारीक विवरण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। यह डब्ल्यूएचओ द्वारा पहले जारी किए गए बयानों में व्यक्त किए गए विभक्तियों से भी प्रस्थान है।

पत्र में लिखा है कि गाम्बिया में घटनाओं के संबंध में डब्ल्यूएचओ से प्राप्त अलर्ट के बाद, विचाराधीन फर्म मेडेन फार्मास्युटिकल्स के परिसर में एक स्वतंत्र निरीक्षण किया गया था। फर्म को भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत विभिन्न ‘अच्छी विनिर्माण प्रथाओं’ (जीएमपी) के उल्लंघन के लिए और मौजूदा नियमों के अनुसार विनिर्माण और परीक्षण के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जनहित में फर्म की निर्माण गतिविधियों को तत्काल बंद कर दिया गया।

एक्सीसिएंट्स (दवा के सक्रिय संघटक के अलावा अन्य पदार्थ), विशेष रूप से प्रोपलीन ग्लाइकोल, निरीक्षण के समय निर्माण स्थल पर उपलब्ध थे, उनका भी नमूना लिया गया और परीक्षण किया गया और यूएसपी का अनुपालन पाया गया और प्रोपलीन ग्लाइकोल डीईजी (डायथिलीन ग्लाइकोल) और ईजी (एथिलीन ग्लाइकोल) से दूषित नहीं पाया गया। इसके अलावा ग्लिसरीन के नमूने को भी आईपी विनिदेशरें के अनुरूप पाया गया है

इसके अलावा, इन उत्पादों में डीईजी और ईजी का पता नहीं चला और परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्पादों को डीईजी या ईजी से दूषित नहीं पाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्टें तकनीकी समिति को उपलब्ध करा दी गई हैं, जो इनकी जांच कर रही है।

मंत्रालय ने कहा- गाम्बिया में दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शुरूआत से प्राप्त सभी अलर्ट और संचार में बच्चों की मौतों के संदर्भ शामिल हैं और इस तरह से तैयार किए गए हैं कि खांसी की दवाई का सेवन मृत्यु दर का प्राथमिक कारण था। वास्तव में जैसा कि आपका ईमेल स्वयं इंगित करता है, 29 सितंबर, 2022 के पहले के संचार में शामिल है .. जिसकी मृत्यु का कारण, या महत्वपूर्ण योगदान कारक, दवाओं का उपयोग होने का संदेह था जो कि डायथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल से दूषित हो सकता है। जाहिर है कि मौत के कारण को लेकर शायद या समय पूर्व कटौती 29 सितंबर को ही निकाली गई थी।

मंत्रालय ने कहा है कि अक्टूबर 2022 में डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किए गए बयान को दुर्भाग्य से वैश्विक मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया, जिसके कारण भारतीय दवा उत्पादों की गुणवत्ता को लक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव बनाया गया। इसके बदले में, इसने दुनिया भर में भारत के फार्मास्युटिकल उत्पादों की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, और फार्मास्युटिकल उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, साथ ही राष्ट्रीय नियामक ढांचे की प्रतिष्ठा जिसे अभी तक डब्ल्यूएचओ या उसके भागीदारों द्वारा जमीन पर प्रमाणित नहीं किया गया है।

हम मानते हैं कि डब्ल्यूएचओ अब भारत सरकार द्वारा गठित विषय विशेषज्ञों की तकनीकी समिति को सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति देगा। मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ को बताया है कि हम डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधियों को इस तकनीकी समिति के साथ बातचीत करने की अनुमति देने पर विचार करने के इच्छुक हैं।

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