BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   गुरुवार, 24 अप्रैल 2025 12:07 AM
  • 30.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक खत्म, पाकिस्तान को कड़ा संदेश
  2. वेंस ने पीएम मोदी से कहा – आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका हर तरह की मदद को तैयार
  3. पहलगाम हमला : सुरक्षा बलों ने जारी किए आतंकवादियों के स्केच और तस्वीरें
  4. पहलगाम आतंकी हमला : प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर दौरा किया रद्द
  5. पहलगाम आतंकी हमला : अमित शाह ने कर दिया ऐलान, ‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’
  6. पहलगाम आतंकी हमला: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख
  7. पहलगाम आतंकी हमला: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीच में छोड़ी अमेरिका-पेरू यात्रा
  8. पहलगाम आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, अमित शाह से की बात
  9. ‘इसे माफ नहीं किया जा सकता’, पहलगाम में आतंकी हमले पर भारतीय खेल हस्तियों ने दी प्रतिक्रिया
  10. धरती को बचाने में बॉलीवुड भी पीछे नहीं, ‘कड़वी हवा’ से ‘वेल डन अब्बा’ तक हैं उदाहरण
  11. दूसरी बार प्रेग्नेंट पूजा बनर्जी ने कहा-दिल्ली और मुंबई के बीच बड़ा अंतर
  12. सऊदी से लौटते ही पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक, एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री मौजूद
  13. पहलगाम आतंकी हमला: राष्ट्रपति ट्रंप ने की निंदा, पीएम मोदी से कहा – संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा
  14. पहलगाम हमला : आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी
  15. अमेरिका, रूस, यूएई, ईरान ने की पहलगाम हमले की निंदा, भारत के साथ व्यक्त की एकजुटता

झारखंड सरकार डिलीवरी ब्वॉय से लेकर कैब चलाने वालों के लिए विधेयक लाएगी

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 10 फ़रवरी 2025, 7:13 PM IST
झारखंड सरकार डिलीवरी ब्वॉय से लेकर कैब चलाने वालों के लिए विधेयक लाएगी
Read Time:3 Minute, 17 Second

बीएनटी न्यूज़

रांची। फूड-पिज्जा की डिलीवरी या इस तरह के काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा और उनके वाजिब अधिकारों को झारखंड सरकार कानूनी तौर पर संरक्षण देगी। इसके लिए कानून बनाने की तैयारी कर ली गई है। इससे संबंधित विधेयक का ड्राफ्ट राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने तैयार कर लिया है।

इसे विधि और वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। फिर, इसे 24 फरवरी से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का नाम “द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) बिल” रखा गया है। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे फूड डिलीवरी करने वाले, ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी ब्वॉय, ओला-उबर-रैपिडो जैसी कंपनियों के ड्राइवर और इस प्रकृति के काम करने वाले वर्कर्स को मिनिमम वेज, बीमा, स्टाइपेंड और अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा हासिल हो सके।

अनुमान है कि पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों में लगभग 12 लाख लोग ऐसे कामों में लगे हैं। विधेयक में प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा और प्रत्येक को एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी।

गिग वर्कर्स के मामलों की सुनवाई के लिए “झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड” का गठन किया जाएगा। इस विधेयक का प्रस्तावित ड्राफ्ट सरकार ने पिछले साल जुलाई महीने में ही प्रकाशित किया था, जिस पर नियोजक कंपनियों, गिग वर्कर्स और आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे।

इसके पहले राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद ने गिग वर्कर्स की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। झारखंड सरकार राज्य में काम करने वाली सभी प्राइवेट कंपनियों में 40 हजार रुपए मासिक तनख्वाह वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत पद राज्य के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का कानून बना चुकी है। इस कानून का पालन नहीं करने पर सैकड़ों कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *