BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 01 अप्रैल 2025 07:44 AM
  • 19.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को दी ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं
  2. आईपीएल 2025 : मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हराया, रियान रिकल्टन और अश्विनी कुमार चमके
  3. भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप
  4. कैथोलिक बिशप काउंसिल ने की वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील : किरेन रिजिजू
  5. उत्तराखंड में सरकार ने चार जिलों में 15 स्थानों के नाम बदले
  6. राहुल गांधी की अन्नपूर्णा देवी को चिट्ठी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया
  7. पंजाब में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, मंत्रियों और विधायकों के घरों का किया घेराव
  8. भाजपा को ‘नाम और छुआछूत’ में विश्वास : प्रियंका कक्कड़
  9. वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों को किरेन रिजिजू का जवाब, संसद में खुली बहस की अपील
  10. विपक्ष के लोग वक्फ संशोधन बिल पर गुमराह कर देश में फैलाना चाहते हैं अस्थिरता : जगदंबिका पाल
  11. यूसीसी की गंगोत्री किसी न किसी रूप में सभी को लाभ देगी : पुष्कर सिंह धामी
  12. अमित शाह बार-बार आएंगे बिहार, आरजेडी का होगा सफाया : नीरज कुमार
  13. मेरी मां शीला दीक्षित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा : लतिका
  14. म्यांमार : विनाशकारी भूकंप के बाद महसूस किए गए 36 झटके, 1700 की मौत, 3400 घायल
  15. मॉरीशस यात्रा, आरएसएस मुख्यालय, गिर पार्क और अन्य कार्यक्रम, कुछ ऐसा रहा पीएम मोदी का मार्च महीना

नया इनकम टैक्स बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा : वित्त मंत्री

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 26 मार्च 2025, 10:01 PM IST
नया इनकम टैक्स बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा : वित्त मंत्री
Read Time:3 Minute, 0 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। नया इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सत्र यानी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में दी।

नया इनकम टैक्स बिल-2025 छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट-1961 का स्थान लेगा। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाएगा, अस्पष्टताएं दूर करेगा और कर विवादों को कम करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरलीकरण की प्रक्रिया तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें स्पष्टता के लिए पाठ्य और संरचनात्मक सरलीकरण, निश्चितता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कर नीति में कोई भी बदलाव नहीं और करदाताओं के लिए पूर्वानुमान को बनाए रखने के लिए कर दरों में कोई संशोधन नहीं शामिल हैं।

ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस पर आधारित, इस बिल का उद्देश्य कर नियमों में स्पष्टता प्रदान करके व्यापार में आसानी लाना है।

नए इनकम टैक्स बिल में शब्दों की संख्या को घटाकर 2,59,676 कर दिया गया है। यह आंकड़ा पुराने इनकम टैक्स बिल में 5,12,535 पर था।

आधिकारिक सरकारी बयान में कहा गया कि नए इनकम टैक्स बिल में चैप्टर्स की संख्या को घटाकर 23 कर दिया गया है, जबकि पुराने इनकम टैक्स बिल में यह संख्या 47 थी। इसके अलावा सेक्शंस की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल-2025 से देश में टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी होगा और इसके साथ ही इससे करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा।

भारत में केपीएमजी के पार्टनर, टैक्स, हिमांशु पारेख ने कहा कि नए बिल का एक अच्छा पहलू यह है कि इसमें तालिकाओं और सूत्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है, जो प्रावधानों की व्याख्या को सरल बनाने में मदद करेगा। विधेयक का उद्देश्य करदाताओं की निश्चितता को बढ़ाते हुए विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना है।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रोहिंटन सिधवा के अनुसार, यह सुधार भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, अधिक स्पष्टता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *