BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   बुधवार, 23 अप्रैल 2025 04:34 AM
  • 24.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पहलगाम आतंकी हमले में 16 की मौत, गृह मंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा समीक्षा बैठक
  2. अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, ‘एक फेज में चुनाव तक नहीं करा पाते’
  3. राजनाथ सिंह, खड़गे समेत तमाम नेताओं ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा- ‘कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय’
  4. निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के एक-एक दावे का तथ्यों के साथ किया खंडन
  5. पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग से मुझे ईर्ष्या होती है : अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस
  6. मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार में कोई नहीं जानता है : गोपाल मंडल
  7. पश्चिम बंगाल में हिन्दू डरे हुए हैं, उनको वोट तक नहीं डालने देते : गिरिराज सिंह
  8. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परिवार संग देखा जयपुर का आमेर किला, राजस्थानी संस्कृति का लिया आनंद
  9. पहलगाम आतंकी हमला : पीएम मोदी बोले, ‘आतंकियों का एजेंडा सफल नहीं होगा’
  10. राष्ट्रपति मुर्मू ने पहलगाम हमले की निंदा की, बताया ‘दर्दनाक और अमानवीय’ कृत्य
  11. जम्‍मू-कश्‍मीर : पहलगाम आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत, 12 घायल, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘स्तब्ध हूं’
  12. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  13. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  14. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  15. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को हमदर्द और ‘रूह अफजा’ पर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए लगाई फटकार

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 23 अप्रैल 2025, 12:15 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को हमदर्द और ‘रूह अफजा’ पर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए लगाई फटकार
Read Time:2 Minute, 44 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी और इसके लोकप्रिय पेय रूह अफजा के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई।

हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा दायर मुकदमे की शुरुआती सुनवाई में न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रामदेव के बयानों को “अक्षम्य” बताते हुए कहा कि यह अदालत की चेतना को झकझोरता है। कोर्ट ने रामदेव के वकील को सख्त आदेश की चेतावनी दी और निर्देश लेने के लिए दोबारा पेश होने को कहा।

अदालत ने रामदेव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें वे वचन दें कि भविष्य में हमदर्द के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 1 मई को तय की। रामदेव की ओर से वकील राजीव नैय्यर ने कोर्ट को बताया कि विवादित वीडियो को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनका मानना है कि मामला यहीं खत्म हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वीडियो देखने के बाद उन्हें अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ।

दरअसल, 3 अप्रैल को रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द पर विवादित टिप्पणी की थी। एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है। रामदेव ने ‘शरबत जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमदर्द का शरबत पीने से मस्जिद और मदरसे बनेंगे, जबकि पतंजलि का शरबत गुरुकुल, आचार्यकुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देगा। उन्होंने हमदर्द के शरबत को ‘लव जिहाद’ और ‘वोट जिहाद’ से जोड़ा। इस बयान से आहत होकर हमदर्द ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने रामदेव के बयानों को सांप्रदायिक और आपत्तिजनक मानते हुए सख्त रुख अपनाया।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *