BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 29 मार्च 2025 11:00 PM
  • 22.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आरसीबी ने 17 साल बाद सीएसके को घर में हराया
  2. ‘गाय हमारी माता है, सबको करना चाहिए सम्मान’: अवधेश प्रसाद
  3. कोलकाता: राहुल गांधी पर दिलीप घोष का तंज, कांग्रेस की सियासत और आरएसएस पर भी बोले
  4. पश्चिम बंगाल की सीएम लंदन के कॉलेज में दे रही थीं भाषण, लगे ‘गो बैक’ के नारे
  5. आईपीएल 2025 : पूरन और मार्श की विस्फोटक पारी ने लखनऊ को दिलाई जीत
  6. पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध जारी, 28 और 31 मार्च को बड़े प्रदर्शन का ऐलान
  7. पंजाब : सीएम भगवंत मान का बाजवा पर हमला, कहा – ‘उनका मानसिक संतुलन सही नहीं’
  8. पंजाब-हरियाणा भाई-भाई, भगत सिंह पर विवाद नहीं होना चाहिए : भूपेंद्र सिंह हुड्डा
  9. बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की एंट्री के लिए ममता सरकार जिम्मेदार : अमित शाह
  10. नीट-सीयूईटी की तैयारी के लिए दिल्ली सरकार ने फिजिक्सवाला के साथ क‍िया समझाैता
  11. राज्यसभा में गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार नोटिस खारिज
  12. सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए हैं सड़कें, मस्जिदों में अदा करें नमाज : मोहन सिंह बिष्ट
  13. भारत-बांग्लादेश संबंध : पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में क्या कहा?
  14. राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि सच्चाई बयां की : प्रियंका चतुर्वेदी
  15. राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि किसी भी विपक्षी नेता को बोलने नहीं दिया जाता : प्रमोद तिवारी

नया इनकम टैक्स बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा : वित्त मंत्री

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 26 मार्च 2025, 10:01 PM IST
नया इनकम टैक्स बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा : वित्त मंत्री
Read Time:3 Minute, 0 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। नया इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सत्र यानी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में दी।

नया इनकम टैक्स बिल-2025 छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट-1961 का स्थान लेगा। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाएगा, अस्पष्टताएं दूर करेगा और कर विवादों को कम करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरलीकरण की प्रक्रिया तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें स्पष्टता के लिए पाठ्य और संरचनात्मक सरलीकरण, निश्चितता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कर नीति में कोई भी बदलाव नहीं और करदाताओं के लिए पूर्वानुमान को बनाए रखने के लिए कर दरों में कोई संशोधन नहीं शामिल हैं।

ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस पर आधारित, इस बिल का उद्देश्य कर नियमों में स्पष्टता प्रदान करके व्यापार में आसानी लाना है।

नए इनकम टैक्स बिल में शब्दों की संख्या को घटाकर 2,59,676 कर दिया गया है। यह आंकड़ा पुराने इनकम टैक्स बिल में 5,12,535 पर था।

आधिकारिक सरकारी बयान में कहा गया कि नए इनकम टैक्स बिल में चैप्टर्स की संख्या को घटाकर 23 कर दिया गया है, जबकि पुराने इनकम टैक्स बिल में यह संख्या 47 थी। इसके अलावा सेक्शंस की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल-2025 से देश में टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी होगा और इसके साथ ही इससे करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा।

भारत में केपीएमजी के पार्टनर, टैक्स, हिमांशु पारेख ने कहा कि नए बिल का एक अच्छा पहलू यह है कि इसमें तालिकाओं और सूत्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है, जो प्रावधानों की व्याख्या को सरल बनाने में मदद करेगा। विधेयक का उद्देश्य करदाताओं की निश्चितता को बढ़ाते हुए विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना है।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रोहिंटन सिधवा के अनुसार, यह सुधार भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, अधिक स्पष्टता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *