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ब्रिटेनः नीरव मोदी को कोर्ट से झटका, चौथी बार भी जमानत देने से इनकार

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अपडेटेड 16 मई 2025, 10:49 PM IST
ब्रिटेनः नीरव मोदी को कोर्ट से झटका, चौथी बार भी जमानत देने से इनकार
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बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी को फिर से झटका दिया है। कोर्ट ने नीरव मोदी की चौथी बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 6,498.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में आरोपी है।

बताया गया कि कोर्ट का यह निर्णय गुरुवार को आया, जब नीरव मोदी द्वारा दाखिल चौथी जमानत याचिका पर यूके हाईकोर्ट ने भारत सरकार (प्रॉसिक्यूशन) और बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए लिखित सबूतों की विस्तृत समीक्षा की।

ईडी ने कोर्ट को बताया कि नीरव मोदी ने शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध धन को भारत से बाहर, यहां तक कि ब्रिटेन तक भेजा है।

नीरव मोदी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इस आधार को खारिज करते हुए धोखाधड़ी की गंभीरता और उसके द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी भारत की अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर यूके सरकार से अनुरोध करने के बाद हुई थी।

इससे पहले नीरव मोदी ने यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में छह बार और यूके हाईकोर्ट में तीन बार जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन हर बार उसकी याचिका खारिज कर दी गई। चौथी बार उसने 21 मार्च को यूके हाईकोर्ट के किंग्स बेंच डिवीजन में पिछली सुनवाई (7 मई 2024) के आदेश को चुनौती दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस केस में उन्होंने भारत और विदेशों में नीरव मोदी की 2,626.62 करोड़ रुपए की संपत्तियों का पता लगाया है और उन्हें जब्त किया है, जिनमें से कुछ संपत्तियां बैंकों को लौटाई भी गई हैं।

ईडी ने यह मामला 14 फरवरी 2018 को सीबीआई मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया था।

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