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यूपी : सचिवालय प्रशासन अधिकारियों-कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 25 प्रतिशत भत्ता बढ़ा

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अपडेटेड 14 मई 2025, 10:56 PM IST
यूपी : सचिवालय प्रशासन अधिकारियों-कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 25 प्रतिशत भत्ता बढ़ा
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बीएनटी न्यूज़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग के अलग-अलग संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। उनके विशेष भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

बुधवार को वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा भी अन्य कई निर्णय हुए हैं।

जारी शासनादेश के अनुसार, इस फैसले का लाभ सचिवालय में तैनात 3,500 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। हाल ही में कैबिनेट ने सचिवालय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का विशेष भत्ता बढ़ाए जाने की मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।

जारी शासनादेश के अनुसार, कम्प्यूटर टेक्निशियन का विशेष भत्ता अब 790 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए कर दिया गया है। वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी और उसके समकक्ष वेतनमान वाले अधिकारियों का विशेष भत्ता 1,070 रुपए से बढ़ाकर 1,275 रुपए, समीक्षा अधिकारी और उसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर कार्यरत अधिकारियों का विशेष भत्ता 1,500 से बढ़ाकर 1,800 रुपए कर दिया गया है।

इसके अलावा, अनुभाग अधिकारी और उसके समकक्ष वेतनमान के पदों का विशेष भत्ता 1,880 रुपए से बढ़ाकर 2,250 रुपए, सचिवालय सेवा के अनु सचिव और उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता 1,940 से बढ़ाकर 2,350 रुपए, सचिवालय सेवा उपसचिव के लिए विशेष भत्ता 2,070 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए, वहीं संयुक्त सचिव और उसके समकक्ष अधिकारियों का विशेष भत्ता 2,250 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए और सचिवालय सेवा के विशेष सचिव और उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी का भत्ता 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है।

हिन्दी प्रभाग में अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) और अनुभाग अधिकारी (उर्दू) की अलग-अलग ज्येष्ठता सूची बनेगी। अनुसचिव (भाषा) के पद पर अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) और अनुभाग अधिकारी (उर्दू) की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची से प्रमोशन होगा। सचिवालय सेवा संवर्ग में विशेष सचिव के 8 पद बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही, सचिवालय सुरक्षा दल के अग्निरक्षक, लीडिंग फायरमैन, विधान भवन-विधान परिषद के रक्षक, हेड रक्षक का पौष्टिक आहार भत्ता 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। पहले 950 रुपए प्रतिमाह का पौष्टिक आहार भत्ता मिलता था।

वित्त विभाग की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार, वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग में भर्ती के लिए अनुभव की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पहले सीधी भर्ती के लिए बैचलर ऑफ साइंस-ऑप्टोमेट्री की योग्यता के साथ एक साल का अनुभव जरूरी था। काडर का पुनर्गठन होगा, जिसमें नेत्र परीक्षण अधिकारी के वर्तमान में उपलब्ध 751 पदों में से 125 पदों को वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी में उच्चीकृत कर दिया गया है। वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के 250 पद उपलब्ध होंगे। इनमें से 125 पद सीधी भर्ती से और 125 पद नेत्र परीक्षण अधिकारी से पदोन्नति से भरे जाएंगे।

लैब टेक्नीशियन ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन रु. 4,200) का नया स्तर बनाने को मंजूरी दी गई है। इसे 50 फीसदी सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत लैब टेक्नीशियनों की पदोन्नति से भरा जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन वेतन लेवल-5 (रु. 29,200- 92,300) के पद सृजित किए जाएंगे। विभागीय संवर्ग तक ये पद 25 फीसद प्रमोशन से भरे जाएंगे और इसके बाद लेवल पांच पर सभी भर्तियां सीधी भर्ती से होंगी।

सिंचाई विभाग में आरमचर बाइडर, पेंटर, टरवाइन मिस्त्री, फिल्टर हाउस ऑपरेटर, बढ़ई, फिटर एवं पेंटर, मिस्त्री कम ड्राइवर, डुप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर और रोड रोलर ऑपरेटर के पदों को खत्म किया जाएगा। टेलफोन ऑपरेटर, वेट क्लर्क, टिंडैल, नायब टिंडैल, रनर पदनाम से 3,412 पदों को खत्म किया जाएगा। उप राजस्व अधिकारी के 137 पदों में से खाली 45 पदों व जिलेदार के 600 पदों में से खाली 283 पदों को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, मुंशी के कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। नलकूप चालक 1,047 व सींचपाल के 960 पदों को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।

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