BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   बुधवार, 21 मई 2025 11:27 PM
  • 25.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया हो एकजुट, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से भारत ने दिया करारा जवाब : राघव चड्ढा
  2. विदेश जा रहा प्रतिनिधिमंडल विजय शाह की टिप्पणी का जवाब भी लेकर जाए : आरिफ मसूद
  3. पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को फायदा हुआ या नुकसान, सरकार को बताना चाहिए : विजय वडेट्टीवार
  4. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज की
  5. प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाई योग को दुनिया भर में पहचान : सीएम नायडू
  6. नेशनल हेराल्ड केस: राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 से 8 जुलाई तक रोज होगी सुनवाई
  7. मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने किया सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रयोग : संजय राउत
  8. छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की अनुपम सौगात, डोंगरगढ़ समेत 5 रेलवे स्टेशन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन
  9. ‘देशभक्ति खून से आती है, कागज या फॉर्म भरने से नहीं’, मनजिंदर सिरसा का राहुल गांधी पर वार
  10. ‘आतंकिस्तान’ है पाकिस्तान, विश्व स्तर पर करेंगे साबित : सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सदस्य
  11. पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कूटनीतिक अभियान आज से शुरू, संजय झा के नेतृत्व में रवाना होगा पहला प्रतिनिधिमंडल
  12. आईपीएल 2025 : राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ किया सफर समाप्त, चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट से हराया
  13. अहमदाबाद 3 जून को फाइनल की मेजबानी करेगा; मुल्लांपुर में होंगे क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर
  14. आईपीएल 2025: अहमदाबाद 3 जून को फाइनल की मेजबानी करेगा : रिपोर्ट
  15. दिल्ली: डीडीए ने नरेला, लोकनायकपुरम में फ्लैट बेचने के लिए नई योजना शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज की

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 21 मई 2025, 4:34 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज की
Read Time:3 Minute, 26 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल करने से पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया, जिसे देखते हुए इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले इस मामले को उचित प्राधिकरण के सामने उठाना चाहिए था। इसके बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। इस मामले की पहले ही इन-हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जा चुकी है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर आप ‘रिट ऑफ मंडमस’ चाहते हैं, तो पहले आपको उन अधिकारियों के समक्ष आवेदन देना होगा, जिनके समक्ष यह मामला विचाराधीन है।

याचिकाकर्ता वकील नेदुमपारा ने कोर्ट को बताया कि नकदी की बरामदगी भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक संज्ञेय अपराध है। ऐसे में पुलिस को इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

इससे पहले भी याचिकाकर्ता वकील नेदुमपारा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन तब कोर्ट ने याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया था। तब यह मामला जांच समिति के समक्ष विचाराधीन भी था, लेकिन अब इसकी जांच पूरी हो चुकी है, जिसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वहीं, इन-हाउस जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। लेकिन, जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले में नाम सामने आने के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था।

बता दें कि यशवंत वर्मा 14 मार्च को उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उनके सरकारी आवास के स्टोररूम में आग लगने के बाद भारी नकदी की बरामदगी की बात सामने आई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *