
तमिलनाडु में सोमवार से 27 जिलों में प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा
चेन्नई, 14 जून (बीएनटी न्यूज़)| तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 के ताजा मामलों और सक्रिय मामलों की संख्या में कमी के बाद चेन्नई निगम सहित राज्य के 27 जिलों में और ढील देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बयान में कहा कि विभिन्न वर्गों के लोगों के प्रतिनिधियों से विमर्श के बाद राज्य सरकार राजधानी चेन्नई सहित राज्य के 27 जिलों में छूट देने जा रही है।
इसके तहत, चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक चलाने की अनुमति है। सोमवार से लेकिन उन्हें केवल पार्सल सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति है और लोगों को दुकानों के पास खड़े होकर चाय पीने की अनुमति नहीं है।
याद रहे कि जब सरकार ने शुक्रवार से टासमैक शराब की दुकानें खोलने की घोषणा की थी, लेकिन चाय की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी थी तो सरकार के कदम की व्यापक आलोचना हुई थी।
एक उत्साही ब्लॉगर और सोशल मीडिया प्रभावित एम. पुगाझेंडी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हमारे राज्य के सक्रिय युवाओं को धन्यवाद, जो शराब की दुकानों को अनुमति देने और चाय की दुकानों को काम करने से रोकने के सरकार के फैसले के खिलाफ सामने आए। आखिरकार सरकार को चाय की दुकानें खोलने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा, भले ही हमें इन दुकानों के पास बैठने या खड़े होने और शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं है।”
उन्होंने आगे कहा, “सरकार को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्टों में शराब की दुकानों को अनुमति देने में विसंगतियों और चाय की दुकानों को काम करने से रोकने की ओर इशारा करते हुए राज्य के साथ-साथ बाहर भी रोष था।”
भाजपा और पीएमके ने भी सोमवार से शराब की दुकानें खोलने की निंदा की थी। शराब की दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ भाजपा राज्यभर में विरोध प्रदर्शन करेगी।
जहां होटल और बेकरी को पहले से ही काम करने की अनुमति है, वहीं राज्य सरकार ने अब सोमवार से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिठाई की दुकानों को भी कारोबार शुरू करने की अनुमति दी है।
सरकार ने निर्माण कंपनियों को भी कार्य करने की अनुमति दे दी है। पहले इन कंपनियों के कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं थी, जिससे कर्मचारियों के वेतन के भुगतान और निर्माण सामग्री की खरीद में भी कठिनाई हो रही थी।
निर्माण कंपनियों के कार्यालय अब 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि, सात पश्चिमी जिलों और डेल्टा क्षेत्र के 4 जिलों सहित तमिलनाडु के 11 जिलों में इन छूटों की अनुमति नहीं होगी।