
खराब हवा : जीआरएपी का चरण 3 तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (बीएनटी न्यूज़)| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती हवा के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की बैठक शनिवार को बुलाई गई और पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू किया।
बैठक के दौरान समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करते हुए आयोग ने कहा कि प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण हवा की धीमी गति और पराली वाले खेत में आग लगाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से जीआरएपी के चरण 3 को लागू करना जरूरी माना गया है।
उप-समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की समीक्षा की और कहा कि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता मानकों में गिरावट की संभावना है और दिल्ली-एनसीआर के एक्यूआई को ठीक करने के प्रयास में सभी कार्ययोजना लागू करने की घोषणा की गई। ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 401 और 450 के बीच) के कारण शनिवार को पूरे एनसीआर में जीआरएपी का तीसरा चरण तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
यह जीआरएपी के चरण 1 और चरण 2 में उल्लिखित प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अलावा है। जीआरएपी और एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों को भी इस अवधि के दौरान जीआरएपी के तहत चरण 3 के कार्यो का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता बिगड़ने और गंभीर श्रेणी में रहने की संभावना है और अगले 6 दिनों के लिए हवा की गुणवत्ता गंभीर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी के बीच उतार-चढ़ाव की संभावना है। आने वाले दिनों में हवाएं शांत रहने का अनुमान है और हवा की दिशा बार-बार बदलने की संभावना है।
इसके अलावा, सीएक्यूएम ने एनसीआर के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने और जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित चरणों का पालन करने की अपील की।
आयोग ने लोगों को एक स्वच्छ आवागमन चुनने की सलाह दी – काम करने के लिए एक सवारी साझा करें या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। जिन लोगों के दफ्तर घर से काम करने की अनुमति देते हैं, वे घर से काम कर सकते हैं।
सीएक्यूएम ने हाथ सकेंने के उद्देश्य से कोयले और लकड़ी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। व्यक्तिगत घर के मालिक खुले में आग जलाने से बचने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को बिजली के हीटर (सर्दियों के दौरान) प्रदान कर सकते हैं।
इसके अलावा, जीआरएपी के तीसरे चरण के अनुसार, नौ सूत्री कार्य योजना तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू है। कार्य योजना में एनसीआर और डीपीसीसी के विभिन्न एजेंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो द्वारा कार्यान्वित/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं।
आयोग ने कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे एनसीआर में मकानों के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।