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मुंबई के बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत फिर खारिज

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अपडेटेड 06 अगस्त 2021, 6:38 AM IST
मुंबई के बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत फिर खारिज
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मुंबई के बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत फिर खारिज

मुंबई, 6 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)| एनआईए की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी लगाने और उसके बाद वाहन मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश डी. कोठालीकर ने भी मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को एक महीने के लिए स्वीकार कर लिया।

यह देखते हुए कि वाजे की याचिका में कोई दम नहीं है और इसमें लागत लग सकती है। अदालत ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि वह हिरासत में है।

जमानत के लिए व्यक्तिगत रूप से बहस करते हुए वाजे ने तर्क दिया कि वह डिफॉल्ट जमानत के हकदार थे क्योंकि एनआईए इस साल 13 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर मामले में अपना आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही थी।

विशेष अदालत ने नौ जून को पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह उनकी दूसरी जमानत याचिका थी, जिसने एनआईए को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दो महीने का समय दिया था।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि वाजे पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था और एनआईए को मामले की जांच के लिए और समय चाहिए।

उदाहरणों का हवाला देते हुए, पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे ने न्यायालय में प्रस्तुत किया कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो केवल मूल अपराध जिसके तहत उसे बुक किया जाता है, चार्जशीट दाखिल करने के लिए गिना जाता है, ना कि बाद के अपराधों को बाद में जोड़ा जाता है।

वर्तमान में नवी मुंबई में तलोजा सेंट्रल जेल में बंद वाजे को पहले गिरफ्तार किया गया और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया और बाद में यूएपीए के प्रावधानों को जोड़ा गया।

उन्होंने तर्क दिया, 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की समय अवधि उन पर लागू नहीं थी और वह मूल आईपीसी आरोपों के तहत 90 दिनों के बाद जमानत के हकदार थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

वाजे उस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसमें 25 फरवरी को अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 20 जिलेटिन स्टिक और धमकी भरे नोट के साथ एक एसयूवी स्कॉर्पियो छोड़ी थी।

5 मार्च को, मुंबई पुलिस ने ठाणे क्रीक दलदल से वाहन के मालिक और व्यवसायी हिरन का शव बरामद किया था।

इस मामले में वाजे, एक क्रिकेट सट्टेबाज और अन्य के अलावा कई पुलिसकर्मियों सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह का तबादला हुआ, साथ ही राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक विवाद भी हुआ।

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